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Delhi Excise Liquor Scam: अमित अरोड़ा को मिली 14 दिनों की अंतरिम जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा को पत्नी के इलाज के लिए जमानत दे दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Liquor Scam) के आरोपी अमित अरोड़ा 14 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अमित की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. दरअसल, अमित अरोड़ा की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी सर्जरी होनी है. इसी आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. बता दें कि आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छह लोगों को सह-आरोपी बनाया है, उसमें अमित अरोड़ा का नाम भी शामिल है.
ED का विरोध दरकिनार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के विरोध को दरकिनार करते हुए जमानत मंजूर कर दी. अरोड़ा के वकील उज्जवल आनंद शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल को अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए 13 फरवरी तक जमानत मिली है और उसके बाद वह जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर कर देंगे.
पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 17 अगस्त को आईपीसी की धारा 120बी, धारा 447ए और पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज FIR में अमित अरोड़ा को नामजद किया था. इसके बाद ED ने 22 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत ECIR दर्ज की और 29 नवंबर को अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अरोड़ा का नाम शामिल नहीं किया है.
कोर्ट ने पूछा था सवाल
30 नवंबर को जब आबकारी नीति या शराब घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तब ED ने 14 दिनों की हिरासत मांगी थी. ईडी ने कहा था कि पूरे प्रकरण के किकबैक में अरोड़ा का बड़ा रोल है. वहीं अमित अरोड़ा के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल 22 बार जांच में ईडी के सामने वो पेश हुए हैं. उन्हें फोन करके बुलाया जाता था, तब भी वो आते रहे. इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 22 बार पूछताछ के बाद हिरासत की क्या जरूरत रह जाती है. हालांकि, 14 दिसंबर को अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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