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CBDT ने ITR के ई-वेरिफिकेशन का बदला नियम, अब 30 दिन में भरना होगा ITR-V, लेकिन...
ITR दाखिल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई भी करना होता है, वरना ये माना जाता है कि आपने ITR नहीं भरा है. ई-वेरिफिकेशन को लेकर CBDT ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्ली: सभी टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. इनकम टैक्स विभाग ने ITR दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 120 दिनों से घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है.
ई-वेरिफिकेशन नया नियम
आपको पता ही होगा कि ITR दाखिल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई भी करना होता है, वरना ये माना जाता है कि आपने ITR नहीं भरा है. ई-वेरिफिकेशन को लेकर CBDT ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है.
ये नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2022 यानी आज से लागू हो चुका है. हालांकि CBDT ने ये साफ किया है कि इससे उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है.
ITR-V के लिए 30 दिन होगी समयसीमा
CBDT के सर्कुलर के मुताबिक, नोटिफिकेशन के लागू होने के दिन या उसके बाद जो भी रिटर्न भरे जाएंगे सिर्फ उनके लिए ई-वेरिफिकेशन की समयसीमा 30 दिन होगी. मतलब ये कि अगर आप अपना ITR 31 जुलाई तक भरना भूल गए हैं, और आगे रिटर्न भरने वाले हैं तो आपको अपना ITR-V दाखिल करने के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त मिलेगा. जिस दिन आप अपना ई-वेरिफिकेशन दाखिल करेंगे उसी दिन को आपके ITR दाखिल करने की तारीख माना जाएगा. साथ ही इसे लेट फाइलिंग की श्रेणी में रखा जाएगा. साथ ही अगर ITR-V को 30 दिन की समयसीमा के बाद भरा जाता है तो ये माना जाएगा कि जिसके लिए ITR-V भरा गया है वो ITR कभी दाखिल ही नहीं किया गया. इसके बाद टैक्सपेयर को दोबारा रिटर्न भरना होगा और 30 दिनों के अंदर फिर से नया ITR-V भरना होगा.
इनके लिए 120 दिन ही होगी अवधि
लेकिन जिन लोगों ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, यानी इस नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले पहले, तो उन पर इसका असर नहीं होगा. मतलब इस नोटिफिकेशन के लागू होने के पहले रिटर्न भरा गया है तो उसके लिए पुराना 120 दिनों वाला ही समय लागू रहेगा. यानी ऐसे टैक्सपेयर्स को ई-वेरिफिकेशन के लिए पूरा 120 दिन का समय मिलेगा.
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