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Budget 2024: Angle Tax हुआ खत्म, जानिए क्या है ये टैक्स और इसके हटने से किसे होगा फायदा ?
इस बार के बजट में एंजेल टैक्स (Angel Tax) को खत्म कर दिया गया है. इसे देश में साल 2012 में लागू किया गया था.
रितु राणा 1 year ago
केंद्र सरकार 3.0 कार्यकाल के पहले बजट सत्र 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणा की हैं. इसी में से एक घोषणा एंजेल टैक्स (Angle Tax) को लेकर हुई है. दरअसल, वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान एंजेल टैक्स को अब पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की है. तो आइए जानते हैं कि आखिर ये एंजेल टैक्स क्या था और इसके खत्म होने से किसे फायदा होगा?
क्या है एंजेल टैक्स?
एंजेल टैक्स (Angel Tax) को देश में साल 2012 में लागू किया गया था. यह टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था, जो एंजेल निवेशको से फंडिंग हासिल करते थे. इसे ऐसे समझें कि जब कोई स्टार्टअप किसी एंजेल निवेशक से फंड लेता था तो वह इस पर भी टैक्स चुकाता था. यह सारी प्रक्रिया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत होती थी.
इसलिए लागू हुआ था ये टैक्स
सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए एंजेल टैक्स लागू किया था. इसके अलावा इस टैक्स की मदद से सरकार सभी तरह के बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, सरकार के इस कदम से देश के तमाम स्टार्टअप्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था. यही वजह थी कि इस टैक्स को खत्म करने की मांग उठ रही थी. इस टैक्स को लेकर असली दिक्कत तब होती थी, जब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) से भी अधिक हो जाता था. ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30.9 प्रतिशत तक टैक्स चुकाना पड़ता था.
टैक्स खत्म होने पर क्या है स्टार्टअप्स की प्रतिक्रिया?
अब सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है, जिससे देश के स्टार्टअप्स को फायदा होगा. आपको बता दें, बीते कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही कई स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं. सरकार का लक्ष्य भी देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है.
ऐंजल टैक्स से छुटकारा पाना भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी जीत है. इससे न केवल नए व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम होगा बल्कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में इनोवेशन और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. फ्लाईरोब में हम इस बदलाव के सकारात्मक प्रभाव को लेकर उत्साहित हैं. हम अपनी कंपनी के संचालन और एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे हम अधिक ग्राहकों को अपनी सर्विस प्रदान कर सकेंगे और स्थायी फैशन समाधान तैयार कर सकेंगे.
आंचल सैनी, सीईओ, फ्लाइरोब (Flyrobe)
सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स खत्म होने स्टार्ट-अप के लिए एक बड़ी राहत है. इससे क्षेत्र में अनिश्चितता दूर होगी और अधिक निवेश भी आएगा जो विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है.
सौम्यदीप रॉयचौधरी, टैक्स एंड रेगुलेटरी पार्टनर, एमएसकेबी एंड एसोसिएट्स एलएलपी (Tax & Regulatory Partner, MSKB & Associates LLP)
इस साल के बजट ने स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को काफी बढ़ावा दिया है. एंजेल टैक्स का खत्म होना स्टार्टअप उद्योग को लाभ पहुंचाने वाली एक बड़ी राहत है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार कृषि-तकनीकी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए सब्जी आपूर्ति श्रृंखला में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगी.
समीर शेठ, पार्टनर एंडहेड प्रमुख, डील एडवाइजरी सर्विसेज, बीडीओ इंडिया (Partner & Head, Deal Advisory Services, BDO India)
पहले स्टार्ट-अप को कुछ शर्तों के अधीन एंजेल टैक्स से टैक्स छूट की अनुमति दी गई थी. जैसे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि, फंड जुटाने के बाद 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा स्टार्ट-अप द्वारा उठाए गए फंड पर अंतिम उपयोग प्रतिबंध जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों आदि में कोई निवेश नहीं. वहीं, अब एंजेल टैक्स खत्म होने से स्टार्ट-अप्स बिना किसी शर्त के फंड जुटाने में सक्षम होंगे.
अनीश शाह, पार्टनर, एमएंडए टैक्स एंड रेग्यूलेटरी सर्विसेज, बीडीओ इंडिया (Partner, M&A Tax and Regulatory Services, BDO India)
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