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बॉम्बे हाईकोर्ट का बमशेल फैसला: SEBI के कंसेंट ऑर्डर की नकली सुरक्षा उजागर
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि SEBI के कंसेंट ऑर्डर केवल प्रशासनिक और सिविल प्रकृति के होते हैं और वे आपराधिक मामलों में अपराधियों को मुक्ति नहीं दिला सकते.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago
पलक शाह
एक ऐतिहासिक फैसले में, जो भारत के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटरी ढांचे में भूचाल ला सकता है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का कंसेंट ऑर्डर स्वतंत्र आपराधिक अभियोजन को जादुई रूप से समाप्त नहीं कर सकता. विस्फोटक मनोज गोकुलचंद सेक्सरिया मामले में यह फैसला उस भ्रम को तोड़ता है कि SEBI के साथ धन संबंधी सेटलमेंट गंभीर अपराधियों को आपराधिक न्याय से मुक्त कर देता है.
यह मामला, कुख्यात यस बैंक–IDFC IPO घोटाले से जुड़ा है, जो यह उजागर करता है कि असली खुदरा निवेशकों के लिए निर्धारित शेयरों को बड़े पैमाने पर फर्जी खातों और धोखाधड़ीपूर्ण आवेदनों के जाल के माध्यम से हड़प लिया गया, एक खुली हेराफेरी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों की मदद से अंजाम दिया गया. आरोपियों ने 2009 में एक कंसेंट सेटलमेंट व्यवस्था के तहत SEBI को 2.25 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी राशि जमा की थी, यह सोचकर कि न्याय की छाया हट गई है.
लेकिन हाईकोर्ट की तीखी फटकार उस गलतफहमी को तोड़ देती है: “ऐसे मामलों में, जिनमें अपराध समाज के खिलाफ है, कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति देना कानून और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का मजाक होगा.” स्पष्ट शब्दों में, अदालत चेतावनी देती है कि वित्तीय सेटलमेंट के माध्यम से आपराधिक जवाबदेही से बचने देना जनविश्वास को खत्म कर देगा और यह खतरनाक उदाहरण बनेगा कि कॉर्पोरेट अपराधी बस “पैसे देकर बच” सकते हैं.
SEBI का अपना रेगुलेटरी ढांचा स्वीकार करता है कि वह “गंभीर, धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं” को सेटल नहीं कर सकता जो खुदरा निवेशकों को प्रभावित करती हैं और बाजार की अखंडता को बाधित करती हैं, फिर भी यहां एक स्पष्ट विरोधाभास मौजूद है. रेगुलेटर ने एक हाई-प्रोफाइल घोटाले में कंसेंट सेटलमेंट स्वीकार कर लिया जिसने आम निवेशक को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन समानांतर चल रही आपराधिक जांच को किनारे लगाने की कोशिश की.
अदालत का फैसला इस रेगुलेटरी नाटक को चीरता है, यह जोर देते हुए कि SEBI का कंसेंट मैकेनिज्म सख्ती से प्रशासनिक और सिविल है, और यह स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले आपराधिक कानून के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. अदालत कहती है कि SEBI को दिया गया पैसा “जालसाजी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक अधिकारियों की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार” जैसे आरोपों से अपराधियों को “मुक्त नहीं कर सकता”, ये गंभीर सार्वजनिक अपराध हैं जो बाजार और अर्थव्यवस्था को दूषित करते हैं.
यह फैसला एक विस्फोटक सच्चाई उजागर करता है: SEBI के कंसेंट ऑर्डर, जिन्हें तेज और निवेशक-हितैषी समाधान के रूप में पेश किया जाता है, तब तक आर्थिक अपराधियों के लिए खतरनाक बचाव का रास्ता बनने का जोखिम रखते हैं जब तक इन्हें सख्ती से सीमित न किया जाए. यह रेगुलेटर्स, कॉरपोरेट्स और अदालतों को चेतावनी देता है कि भारत के वित्तीय बाजारों की अखंडता तेज, सख्त आपराधिक जवाबदेही पर निर्भर करती है न कि उन आरामदायक सेटलमेंट्स पर जो न्याय को कमजोर करते हैं.
क्या SEBI आखिरकार अपने कंसेंट ऑर्डर प्रावधानों को सख्त करेगा और निवेशकों की सुरक्षा के अपने जनादेश को बनाए रखेगा? या वह सजा का सिर्फ दिखावा पेश करते हुए धोखाधड़ी करने वालों को वास्तविक आपराधिक जिम्मेदारी से बचने देगा? बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इन विरोधाभासों को उजागर किए जाने के साथ, रेगुलेटरी नाटक का समय खत्म हो सकता है.
पलक शाह, BW रिपोर्टर्स
(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और *The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के निडर लेखक हैं. मुंबई में लगभग दो दशकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ, पालक ने खुद को एक अडिग सच की खोज करने वाले पत्रकार के रूप में स्थापित किया है, जो पैसे, सत्ता और नियमन के गठजोड़ की तहों में गहराई तक जाते हैं. उनके लेख भारत के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय अखबारों जैसे The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line में प्रकाशित हुए हैं जहां उनकी तीखी रिपोर्टिंग ने नरेटिव गढ़े और कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स को हिला कर रख दिया.
19 साल की उम्र में ही अपराध पत्रकारिता की ओर खिंचाव महसूस करने वाले पालक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के मुंबई के गिरोह युद्ध अब एक और अधिक चिकने, लेकिन कहीं अधिक खतरनाक संगठित अपराध यानी कॉर्पोरेट टावरों में रची जाने वाली सफेदपोश साजिशों में बदल चुके हैं. यह अहसास ही उन्हें फाइनेंशियल जर्नलिज्म की ओर ले गया, जहां उन्होंने भारत की ‘सफेद धन’ अर्थव्यवस्था की जटिल चालों को वर्षों तक समझा और उजागर किया है. शेयर बाजार में हेरफेर से लेकर नियामक खामियों तक, पलक का काम हाई-फाइनेंस की चमक-दमक से पर्दा हटाकर दिखाता है कि असली धागे खींच कौन रहा है.)
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