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UP सरकार ने Defence के बाद अब Semiconductor इंडस्ट्री के लिए खोले दरवाजे, ये होगा फायदा
सरकार सेमीकंडक्टर नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, लैंड सब्सिडी के साथ ही स्टांप फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी छूट मिलेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
यूपी में सफलतापूर्वक डिफेंस कॉरिडोर लगाने के बाद अब योगी सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने में जुट गई है. योगी सरकार ने हाल ही में यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी देने के बाद अब इस इंडस्ट्री के लिए छूट का ऐलान भी कर दिया है. सरकार ने कहा है कि यूपी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने वालों को इस नीति के तहत यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के इच्छुक निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ ही इंटरेस्ट सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी भारी राहत दी जाएगी.
क्या बोले योगी सरकार के शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया की आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत जारी सेमीकंडक्टर नीति प्रदेश और देश को इस इंडस्ट्री में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इसमें निवेशकों को कई तरह से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं. नीति में इसका पूरा उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कैपिटल सब्सिडी के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सब्सिडी का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा.
इतनी मिलेगी इंट्रेस्ट सब्सिडी
अगर इंट्रेस्ट सब्सिडी की बात करें तो अनुसूचित बैंकों/वितीय संस्थानों से प्राप्त कर्ज पर 200 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को 5% प्रतिवर्ष (ब्याज की दर पर), प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक की जाएगी. प्रति इकाई अधिकतम 7 करोड़ रुपए तक की ही इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी. इसके साथ ही जमीन की दर में भी छूट प्रदान की जाएगी. अगर इंडस्ट्री मालिक राज्य अभिकरणों से भूमि खरीदता है तो पहली 200 एकड़ भूमि के लिए प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि इकाई अथवा सहायक इकाइयों के लिए भूमि के अतिरिक्त खरीद पर 30 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति होगी. इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क और निबन्धन शुल्क के अंतर्गत भूमि की खरीद पट्टे पर 100% छूट मिलेगी.
10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी माफ
10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% छूट प्राप्त होगी। राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पॉवर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। एक ग्रिड (दोनों में से कम) की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत निवेशक द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त परियोजना के परिचालनरत होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत की अंतःराज्यीय खरीद पर व्हीलिंग शुल्क/ ट्रॉसमिशन शुल्क पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
कौशल और प्रशिक्षण के लिए भी मिलेगी सहायता
सरकार की ओर से कहा गया है कि चिप डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर उद्योग की मदद के लिए मैनपावर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के साथ सहयोग आमंत्रित करेगी. सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर कौशल और प्रतिभा विकास गतिविधियों की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे. इसके तहत, फैकल्टी प्रशिक्षण/तकनीकी कार्यशालाओं/जागरुकता कार्यक्रमों/विशेषज्ञ व्याख्यानों के लिए 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए तक, कुल 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे. वहीं बीटेक और एमटेक स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री इन्टर्नशिप योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 500 छात्रों तक प्रति छात्र 20,000 रुपए की इन्टर्नशिप सहायता भी प्रदान की जाएगी.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर 10 करोड़ खर्च करेगी सरकार
यूपी सरकार ने सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में रिसर्च एंड एनॉलिसिस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर नीति के तहत उत्कृष्टता केन्द्र (COE) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने की भी तैयारी की है. नीति का उद्देश्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संघों, उद्योग अथवा किसी अन्य शासकीय/निजी इकाई के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना है. उत्कृष्टता केंद्र की कुल परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 10 करोड़ रुपए) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. हालांकि अनुसंधान एवं विकास केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र में से किसी एक पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा, दोनों पर नहीं.सरकार आरएंडडी इंस्डस्ट्री स्थापित करने पर भी सब्सिडी देने जा रही है.
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