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AXIS और YES BANK के साथ जुड़ने के बाद अब इस बड़े बैंक से जुड़ सकता है PAYTM
पेटीएम के साथ मौजूदा समय में 3 करोड़ व्यापारी सूचीबद्ध हैं जिन्हें कंपनी ट्रांसफर करने के लिए कई बैंकों के साथ साझेदारी कर रही है. वहीं दूसरी ओर 9 करोड़ यूपीआई होल्डर भी हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
आरबीआई की कार्रवाई के बाद कई परेशानियों का सामना कर रहा पेटीएम अब तक दो बैंकों के साथ अपनी साझेदारी को कर चुका है. इसमें एक्सिस बैंक और यस बैंक शामिल हैं. लेकिन अब पेटीएम इसी कड़ी में एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़ने की भी कोशिश कर रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेटीएम का एचडीएफसी के साथ नाता जुड़ सकता है.पेटीएम मर्चेट माइग्रेसन बिजनेस के लिए इन बैंकों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है.
ये दो बैंक पहले ही जुड़ चुके हैं
पेटीएम के साथ अभी तक एक्सिस बैंक और यस बैंक जुड़ चुके हैं. पेटीएम पर मौजूदा समय में 3 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट हैं जो अभी तक पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से जुड़े हुए थे. लेकिन आरबीआई के पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ उठाए गए कदम के बाद अब पेटीएम नए बैंकों से साझेदारी कर रहा है. इस कदम से उसके तीन करोड़ मर्चेंट आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे. सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि पेटीएम और भी कई बैंकों के साथ बात कर रहा है. इनमें कोटक महिंद्रा और केनरा बैंक भी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनसे भी जल्द ही पेटीएम की बात बन सकती है. हालांकि इस पर इन बैंकों ने कोई जवाब नहीं दिया है. इस हफ्ते एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पेटीएम के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में जुड़ सकते हैं. पेटीएम के साथ मौजूदा समय में 9 करोड़ यूपीआई उपभोक्ता हैं.
15 मार्च को जुड़े थे एक्सिस बैंक और यस बैंक
इससे पहले पेटीएम के साथ यस बैंक और एक्सिस बैंक जुड़ चुके हैं. दोनों बैंक 15 मार्च को पेटीएम के साथ जुड़े थे. ये वही तारीख है जो आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक के काम करने की आखिरी तारीख घोषित की गई थी. इससे पहले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पर एसबीआई और एचडीएफसी को पेटीएम के साथ जुड़ने के मामले में प्रगतिशील दिखाया गया था.
31 जनवरी को पेटीएम के खिलाफ आरबीआई ने उठाया था कदम
31 जनवरी को आरबीआई की ओर से पेटीएम के खिलाफ सख्त कदम करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया था. आरबीआई ने उसके आगे काम करने पर रोक लगाते हुए किसी भी नए कस्टमर को न जोड़ने के निर्देश दिए थे. आरबीआई की ओर से उसे इस्तेमाल कर रहे लोगों को परेशानी से बचाने के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिससे उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े.
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