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'100% Pure' का दावा पड़ा भारी! FSSAI ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक
FSSAI के आदेश के मुताबिक, जिन उत्पादों पर कार्रवाई की गई है उनमें शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
अगर आप '100% प्योर', '100% नेचुरल' या '100% ऑर्गेनिक' जैसे दावों को देखकर खाद्य उत्पाद खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया के कई उत्पादों पर '100%' जैसे भ्रामक दावों के साथ बिक्री करने पर तत्काल रोक लगा दी है. नियामक का कहना है कि ऐसे दावे खाद्य विज्ञापन एवं दावा विनियम, 2018 का उल्लंघन हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं.
डाबर के कई उत्पादों की बिक्री पर रोक
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया के खिलाफ बड़ा नियामकीय कदम उठाया है. प्राधिकरण ने कंपनी को '100% प्योर', '100% नेचुरल', '100% प्योरिटी गारंटीड' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे दावों के साथ कई खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है. FSSAI का कहना है कि ऐसे दावे अस्पष्ट, सत्यापित नहीं किए जा सकने वाले और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले हैं.
किन उत्पादों पर हुई कार्रवाई?
FSSAI के आदेश के मुताबिक, जिन उत्पादों पर कार्रवाई की गई है उनमें शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं. इन उत्पादों की पैकेजिंग और वेबसाइट पर '100%' से जुड़े दावे किए जा रहे थे, जिन्हें नियामक ने नियमों के खिलाफ माना है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
FSSAI के अनुसार, डाबर की वेबसाइट पर कई उत्पादों के लिए '100% Natural', '100% Pure', '100% Purity Guaranteed', '100% Organic' और '100% Tender Coconut Water' जैसे दावे किए गए थे. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के तहत ऐसे दावों की अनुमति नहीं है, क्योंकि इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता और ये उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं.
नियामक ने यह भी बताया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक शहद पर वैध FSSAI ऑर्गेनिक प्रमाणन के बिना 'जैविक भारत' (Jaivik Bharat) लोगो का इस्तेमाल किया गया. वहीं, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को '100% प्योरिटी' के दावे के साथ बेचा जा रहा था, जबकि कंपाउंड फूड के लिए इस तरह का दावा नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है.
पहले भी जारी हो चुका था नोटिस
FSSAI ने कहा कि उसने इससे पहले भी डाबर को भ्रामक '100%' दावों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कंपनी की ओर से संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अब बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.
15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह नोटिस में शामिल सभी उत्पादों के साथ-साथ ऐसे अन्य सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोके, जिन पर '100%' जैसे भ्रामक दावे किए गए हैं. साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) भी जमा करनी होगी.
डाबर ने क्या कहा?
डाबर इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि उसे FSSAI का नोटिस प्राप्त हो गया है और कंपनी नोटिस में उठाए गए सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रही है. कंपनी नियामक के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करेगी.
हाल के महीनों में FSSAI खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों और विज्ञापनों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रहा है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्राधिकरण विभिन्न कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक कर रहा है.
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