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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे TDS rates, STT और आधार सहित ये नियम, जानें क्या होंगे बदलाव?
सितंबर महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद अक्टूबर महीने में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 1 अक्टूबर से TRAI, शेयर मार्केट और बैंकिंग से जुड़े कई नए नियम लागू हो जाएंगे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
किसी भी नए महीने की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ होती है. सितंबर महीने में कई नियम बदले गए, अब अक्टूबर की बारी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने केंद्रीय बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव का ऐलान किया था. जिसमें टीडीएस रेट (TDS Rates), आधार (Aadhar), एसएसटी (SST) और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल है. बदलाव किए गए नियम आगामी महीने से प्रभावी हो जाएंगे. ऐसे में आपको इनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है.
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए शेयरों के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (Securities Transaction Tax) में बढ़ोतरी का एलान किया था. एसटीटी को मौजूदा लेवल 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.02 फीसदी कर दिया है जो कि एक अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा. यानि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ ये इनकम टैक्स में ये संशोधन पारित हो गया था.
शेयरों के बायबैक पर टैक्स
1 अक्टूबर 2024 से शेयरों के बायबैक पर शेयर धारकों को शेयरों के सरेंडर करने पर उससे होने वाले मुनाफे पर टैक्स चुकाना होगा जैसे डिविडेंड पर टैक्स देना होता है. निवेशकों को शेयर के खरीदने पर जो लागत आई है उसे ध्यान में रखते हुए कैपिटल गेन या लॉस को ध्यान में रखा जाएगा. इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा.
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस
बजट में ये एलान किया गया था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बॉन्ड या फ्लेटिंग रेट वाले बॉन्ड पर एक अक्टूबर 2024 से 10 फीसदी के दर से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो लागू होने जा रहा है. इस बदलाव के तहत बॉन्ड में निवेश से होने वाली कमाई 10,000 रुपये से ज्यादा है उसपर से 10 फीसदी के दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा. लेकिन 10,000 रुपये से कम कमाई होने पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा.
TDS रेट्स से जुड़े बदलाव
संसद में फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ टीडीएस रेट्स में बदलाव को मंजूरी मिल गई थी जो एक अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है. इनकम टैक्स के सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB, 194M के तहत टीडीएस रेट को घटाकर 5 फीसदी से 2 फीसदी कर दिया गया है. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस रेट को घटाकर 1 फीसदी से 0.1 फीसदी कर दिया है. सीबीडीटी ने एलान किया है कि इनकम टैक्स से जुड़े लंबित मामलों के सेटलमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 1 अक्टूबर 2024 से अमल में आ जाएगा.
आधार से जुड़े बदलाव
पैन (PAN) के गलत इस्तेमाल और डूप्लीकेशन को रोकने के लिए एक अक्टूबर 2024 वो प्रॉविजंस लागू नहीं रहेगा जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न या पैन के लिए आवेदन करने पर आधार नंबर (AADHAR Number) की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी (Aadhar Enrollment ID) देने का प्रावधान किया गया था.
विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad Se Vishwas Scheme)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का ऐलान किया है. इसके जरिए इनकम टैक्स विवाद के मामले में पेंडिंग अपीलों को सेटल किया जाएगा. इसे भी एक 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा. बता दें कि इस स्कीम को DTVSV योजना के नाम से भी जाना जाता है.
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