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टैक्सपेयर्स 31 मई तक कर लें ये दो जरूरी काम, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

आयकर (IT) विभाग ने टैक्स पेयर्स को हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से जोड़ने की सलाह दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, आयकर विभाग (IT Department) ने 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसे लेकर आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके टैक्सपेयर्स को आगाह भी किया है. तो चलिए जानते हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या नुकसान होगा? 

क्या है नियम?
आय कर नियमों के अनुसार अगर किसी टैक्सपेयर का परमानेंट अकॉउंट नंबर (PAN) बायोमेट्रक आधार से लिंक नहीं है, तो उसे लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस (TDS) चुकाना होगा. आय कर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर 31 मई 2024 तक लोग अपने पैन को आधार से जोड़ लेंगे, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. अब यकर विभाग ने मंगलवार को एक्स पर लिखा है कि ‘हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, अगर आपने पहले से नहीं किया है.

कई टैक्सपेयर्स को भेजा नोटिस
आयकर के नियमों के अनुसार अगर किसी टैक्सपेयर का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में उसे दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार कई टैक्सपेयर जिनके पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है उन्हें टीडीएस की कटौती में चूक का नोटिस प्राप्त हुआ है. इस तरह के केस में डिडक्शन और क्लेक्शन ज्यादा दर पर नहीं किया जा रहा है, ऐसे में इस तरह के केस में डिटेल्स की मांग की जा रही है. सीबीडीटी ने कहा है कि 31 मार्च 2024 की तारीख तक जिन खातों में लेन-देन हुआ है उसमें 31 मई 2024 तक आधार और पैन लिंक करने पर ज्यादा दर पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी.

एसएफटी दाखिल करने को भी कहा
विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा. विभाग ने कहा है कि  एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है, इसे सही और समय पर दाखिल करके जुर्माने से बचें.

एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगा जुर्माना
रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों को एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक ‘डिफॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है.

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PAN-Aadhaar को ऐसे करें लिंक
1. सबसे पहले इस लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर आयकर विभाग का e-filing पोर्टल खोलें.
2. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करें. आपका पैन नंबर (Permanent Account Number) आपकी यूजर आईडी होगी.
3. अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉग इन करें.
4. इसके बाद एक पॉप अप विंडो आएगा, जिस पर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
5. अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डीटेल डाली हैं, वो यहां पहले से दिख जाएगा.
6. अब इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है, तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
7. अगर डीटेल मैच हो रही हैं, तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
8. एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
9. आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.

SMS से ऐसे करें लिंक
1. अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें.
2. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें.
3. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें.
4. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.


 


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