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अब आसानी से पोर्ट नहीं होगा सिम कार्ड, 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम

TRAI मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) को लेकर 1 जुलाई 2024 से नियम लागू करने जा रही है. ये बदलाव यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अगर आप बार-बार सिम पोर्ट कराते हैं, या कभी फोन चोरी होने पर आपको नया सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, तो जान लें कि अब आपको तुरंत सिम कार्ड नहीं मिल पाएगा. दरअसल, अब आप सिम चोरी और डैमेज होने के केस में 7 दिन तक नया सिम नहीं ले पाएंगे. इसे लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) 1 जुलाई से नए नियम लागू करने जा रही है. तो चलिए आपको इस नए नियम की पूरी जानकारी देते हैं. 

इस नियम में हुआ बदलाव
ट्राई की तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्सर टेलीकॉम से जुड़े नियमों बदलाव किया जाता रहा है. अब एक बार फिर ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम में बदलाव करने का फैसला किया है. सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने की स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको स्टोर से तुरंत सिम कार्ड मिल जाती थी, लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है. अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा, इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा.

सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए बदला नियम 
ट्राई ने फ्रॉड और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से ये फैसला लिया है. दरअसल, देश में सिम स्वैपिंग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, कई मामलों में देखा गया कि एक बार सिम कार्ड चोरी होने के बाद, उसी नंबर को फिर से किसी अन्य सिम कार्ड पर एक्टिवेट करवा लिया गया. ऐसा करके बदमाशों द्वारा उस नंबर से किसी अन्य घटना को अंजाम दिया गया. अब ऐसी ऑनलाइन स्कैम जैसी घटनाओं से बचने के लिए सिम स्वैपिंग की समय अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया था.

मार्च में तैयार हो गया था ड्राफ्ट
ट्राई ने टेलीकम्यूनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन 2023 (TMNPR) ड्राफ्ट रिलीज किया है. यह ड्राफ्ट टेलीकम्यूनिकेशन विभाग की सलाह पर जारी किया गया है. दरअसल, ट्राई ने 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी कर दिए थे, जोकि अब 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं. इन नियमों पर ट्राई का कहना है कि इससे धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम कसने पर मदद मिलेगी. 

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