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PNB ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, ये काम नहीं किया तो बंद हो जाएगा अकाउंट
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों खाताधारकों को जरूरी सूचना दी है. पीएसयू बैंक ने कहा कि उसने डॉरमेंट/ निष्क्रिय खातों को बंद करने का फैसला लिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
अगर आपका अकाउंट पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो यह खबर आपके लिए है. बैंक की तरफ से ग्राहकों को चेताया गया है कि यदि उनके खाते में पिछले तीन साल से किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. साथ ही खाते में किसी प्रकार की बकाया राशि भी नहीं है तो ऐसे खातों को एक महीने बाद बंद कर दिया जाएगा. बैंक के अनुसार यह कदम इस तरह के खातों का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए किया जाएगा. बैंक ने किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का फैसला किया है.
बैंक ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
PNB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर ट्वीट कर कहा कि बैंक ने नोटिस किया है कि कई खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया किया जा रहा है और इन खातों में कोई बैलेंस नहीं है. इन खातों का दुरुपयोग न हो, इसीलिए बैंक के इसमें निहित जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है.
इन अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा
डीमैट अकाउंट से जुड़े खातों, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विद एक्टिव लॉकर, 25 साल कम की उम्र वाले ग्राहकों के खाते, नाबालिगों के अकाउंट, सुकन्या समृद्धि, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), पीएमएसबीवाई (PMSBY), एपीवाई (APY), डीबीटी (DBT) के लिए खोले गए अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा. इसके अलावा अदालत, इनकम टैक्स विभाग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के आदेश पर फ्रीज किए गए अकाउंट को भी इसके तहत बंद नहीं किया जाएगा.
खाता चालू रखने के लिए कराएं KYC
बैंक ने कहा, ऐसे सभी खाताधारकों को, जिन्होंने 30 अप्रैल 2024 तक 3 वर्ष से अधिक समय से अपने खाते का परिचालन नहीं किया है और जिनके खाते में जीरो बैलेंस या कोई बैलेंस नहीं है, नोटिस दिया जाता है कि ऐसे सभी खाते इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के बाद बिना किसी अन्य सूचना के बंद कर दिए जाएगा अगर ग्राहक द्वारा उन्हें संबंधित शाखा में केवाईसी (KYC) दस्तावेज जमा करके सक्रिय न करा दिया जाएगा.
क्या होतें हैं Dormant/Inoperative Accounts?
जब लगातार 12 महीनों तक किसी अकाउंट से लेन-देन नहीं किया जाता है तो उसे निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है. लेकिन जब लगातार 24 महीने तक यानी दो साल तक अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता तो उसे डॉर्मेंट अकाउंट (Dormant Account) की श्रेणी में डाल दिया जाता है. डॉर्मेंट अकाउंट अकाउंट से न तो आप पैसे निकाल सकते हैं और न ही उसमें जमा कर सकते हैं. इसे एक्टिव करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है.
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