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दिल्ली में 8 नवंबर को लोक अदालत, ट्रैफिक चालान सस्ते में निपटाने का मौका
भाग लेने के लिए पहले NALSA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर टोकन नंबर लेना जरूरी है. इससे वाहन मालिक बिना ज्यादा खर्च और परेशानी के अपने चालान निपटा सकते हैं और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित कर सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 months ago
दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, राजधानी में कल यानी 8 नवंबर को कई जगहों पर लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां लोग अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम राशि में निपटा सकते हैं. अगर आपके ऊपर भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, तो यह लोक अदालत आपके लिए कम राशि में निपटाने का सुनहरा अवसर है. रजिस्ट्रेशन कर टोकन नंबर प्राप्त करना और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है. इससे आप अपने वाहन के दस्तावेज अपडेट रखकर परेशानी मुक्त होकर सड़क पर सुरक्षित ड्राइव कर सकते हैं. तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
लोक अदालत में क्या-क्या होगा
लोक अदालत में 31 जुलाई 2025 के बाद कटे हुए चालान का निपटारा किया जाएगा. हालांकि, हर तरह के चालान का समाधान नहीं किया जाएगा. कुछ गंभीर उल्लंघनों जैसे हिट एंड रन, ड्रंक एंड ड्राइव, बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले मामलों का निपटारा इस लोक अदालत में नहीं होगा.
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
लोक अदालत में भाग लेने के लिए पहले नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद ही आपको टोकन नंबर मिलेगा और लोक अदालत में प्रवेश संभव होगा.
किन ट्रैफिक चालानों का निपटारा होगा
लोक अदालत में जिन चालानों का समाधान किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:
1. ओवर स्पीडिंग
2. बिना हेलमेट वाहन चलाना
3. रेड लाइट जंप करना
4. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होना
5. सीट बेल्ट न लगाना
6. गलत जगह पर पार्किंग
7. वाहन के जरूरी दस्तावेज न होना
8. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल
9. ड्राइविंग लाइसेंस साथ न रखना
दिल्ली में लोक अदालत के स्थान
8 नवंबर को लोक अदालत निम्नलिखित कोर्टों में आयोजित की जाएगी:
1. तीस हजारी कोर्ट
2. पटियाला हाउस कोर्ट
3. कड़कड़डूमा कोर्ट
4. द्वारका कोर्ट
5. साकेत कोर्ट
6. राउज एवेन्यू कोर्ट
7. रोहिणी कोर्ट
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