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अब CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य योजना कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) कार्ड संबंधी जरूरी अपडेट सामने आया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दरअसल, अब सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य हो गया है. अब केंद्रीय कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन के बाद ही स्वास्थ्य योजना कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे. तो आइए जानते हैं सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी?
क्या है CGHS कार्ड?
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड (CGHS कार्ड) केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनभोगियों के लिए जारी करती है. यह कार्ड लाभार्थी के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में काम करता है. इसमें लाभार्थी की फोटो और एक यूनीक बेनेफिशरी आईडी नंबर होता है. इस कार्ड के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ऊपर निर्भर रहने वाले सदस्यों को भी सूचीबद्ध अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
ऐसे करें आवेदन
1. सीजीएचएस कार्ड आवेदन के लिए मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइंस के अनुसार सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी को अस्थाई रेफ्रेंस नंबर बनाने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cghs.nic.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर उसे ऑनलाइन जमा करना होगा.
3. आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालकर इसे संबंधित ऑफिस में जमा करना होगा. इसके बाद आपका सीजीएचएस कार्ड बनकर आ जाएगा.
4. अगर कर्मचारी के पास पहले से ही सीजीएचएस कार्ड है, तो उसे फॉर्म के साथ पुराने सीजीएचएस कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होगी.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
1. पते का प्रमाण पत्र
2. कार्यरत कर्मचारी की सैलरी स्लिप
3. बेटे का जन्म प्रमाण पत्र (यदि पुत्र आश्रित हो)
4. सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को किसी सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (आश्रित पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो)
5. डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों के पहचान प्रमाण की प्रति
6. परिवार के सदस्यों की निर्भरता साबित करने वाले दस्तावेज
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इन्हें माना जाएगा CGHS कार्ड में आश्रित
1. इस कार्ड के तहत कर्मचारी या पेंशनर्स के पति/पत्नी आश्रित होंगे.
2. अगर पति की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो केवल पहली पत्नी की आश्रित होगी.
3. कर्मचारी के पास आश्रित माता-पिता या आश्रित सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प होता है. हालांकि इसके लिए निर्भरता और निवास की शर्तें पूरी होनी चाहिए.
4. कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों, सौतेले बच्चों और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चे, जिसमें बेटा 25 वर्ष की आयु प्राप्त तक या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तब तक उसे आश्रित माना जाएगा. वहीं, बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक उसे ये लाभ दिया जाएगा.
5. इसके अलावा जब तक बेटा या बेटी कमाना शुरू नहीं कर देते, तब तक आश्रित माने जाएंगे.
6. तलाकशुदा या अपने पति से अलग या विधवा बेटी/बहनों को भी आश्रित माना जाएगा.
7. आश्रित भाई, व्यस्क होने तक इस कार्ड का लाभ ले सकेगा.
8. विधवा या पति से अलग हो चुकी बेटियों के आश्रित नाबालिग बच्चे भी बालिग होने तक इस कार्ड का लाभ ले सकेंगे.
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