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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई ऑडिट रिपोर्ट की तारीख
तारीख को बढ़ाने की वजह है कि टैक्सपेयर्स को रिपोर्ट दाखिल करने में खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए ये फैसला लेना जरूरत बन गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
इनकम टैक्स देने वाले टैक्सपेयर्स को आज बड़ी राहत मिली है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने पिछले साल यानी 2023-24 के लिए ऑडिट की अलग-अलग रिपोर्ट दाखिल करने वाली आखिरी डेडलाइन को बढ़ा दिया है. दरअसल आज 30 सितंबर को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख है लेकिन खास टैक्सपेयर्स को हो रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने ये फैसला लिया है.
जानें कब तक बढ़ाई गई है अंतिम तारीख
इनकम टैक्स ऑडिट रिपोट दाखिल करने की आखिरी तारीख को 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है. इसे 7 अक्टूबर 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है. इसको बढ़ाने की वजह है कि टैक्सपेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए ये फैसला लेना जरूरत बन गया है. आज अंतिम तारीख पूरी होने से पहले ही सीबीडीटी ने फैसला लेकर भारी संख्या में ऑडिट रिपोर्ट देने वाले टैक्सपेयर्स को सहूलियत दी है.
ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स के लिए कब है लास्ट डेट
ऑडिट कराने वाले कई टैक्सपेयर्स को पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है और इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के साथ टैक्स जमा करना होता है. अगर टैक्सपेयर्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में पीछे रह जाते हैं या असफल रहते हैं तो उनके ऊपर जो जुर्माना लगता है वो 1.5 लाख रुपये तक जा सकता है. लिहाजा आज टैक्सपेयर्स को इस काम को करने के लिए अब 7 दिन और मिल गए हैं जिससे वो समय पर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं. इसकी लास्ट डेट को अब इनकम टैक्स विभाग ने बढ़ा दिया है. आयकर अधिनियम 139 के सब सेक्शन (1) के तहत ये फैसला लिया गया है.
फाइल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है, जिसे ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर आप फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सपेयर दोनों को पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए और ई-फाइलिंग पोर्टल पर उनके पास वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए. सीए और टैक्सपेयर के पास डिजिटल साइन भी होना चाहिए. साथ में पैन कार्ड का होना जरूरी है.
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