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RBI के पास जमा 78,213 करोड़ लावारिस रुपये में कहीं आपका हिस्सा तो नहीं, जानिए कैसे मिलेगा क्लेम?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में दावा न किए गए जमा राशि में पिछले साल की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो मार्च 2024 के अंत तक 78,213 करोड़ रुपये हो गई.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
देश के अलग-अलग बैंकों में आज भी हजारों करोड़ रुपये लावारिस जमा हैं. इन रुपयों का मालिक कौन है? कहीं इन रुपयों में आपका भी हिस्सा तो नहीं है? दरअसल, कुछ लोग अपने रुपयों और बैंक खाते की जानकारी परिवार से साझा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जमा पैसा बैंक में ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि कोई उन रुपयों पर दावा नहीं करता. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि इस न दावे वाली राशि के लिए आप कैसे क्लेम कर सकते है?
आरबीआई के पास जमा है इतने रुपये
आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में दावा न किए गए जमा राशि में पिछले साल की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो मार्च 2024 के अंत तक 78,213 करोड़ रुपये हो गई. मार्च 2023 के अंत तक डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में जमा राशि 62,225 करोड़ रुपए थी. बता दें, सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंक 10 या उससे अधिक वर्षों से खातों में पड़ी दावा न की गई जमा राशियों को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देत हैं.
क्या है डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड?
भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2014 में Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) की स्थापना की थी. असल में बैंकों के पास ऐसी राशि हमेशा से चिंता का कारण रही हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. लोगों ने पैसा जमा किया और भूल गए. वहीं, परिवार में भी किसी को बताया नहीं और असमय दुनिया से चले गए. ऐसी राशि के लिए आरबीआई ने इस फंड की स्थापना की. इस फंड की स्थापना से सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्र के बैंकों की इन रुपयों को लेकर होने वाली चिंता का समाधान हो गया. अब बैंक आरबीआई की ओर से तय गाइड लाइन के अनुसार लावारिस रकम को इस फंड में जमा कर रहे हैं और जब भी कोई दावेदार सामने आता है, तो उसे वो राशि वापसी कर देते हैं.
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ऐसे कर सकते हैं क्लेम
1. सभी बैंक को नाम और पते के साथ निष्क्रिय खातों और दावा न किए गए खाते की सूची जारी करते हैं.
2. किसी भी सूची में आपका नाम है या नहीं. यह जानने के लिए हर बैंक की वेबसाइट देखें.
3. यदि आपको अपना, या किसी रिश्तेदार का नाम मिलता है, तो बैंक की निकटतम शाखा में जाएं और इसे भरें, हस्ताक्षर करें और क्लेम फॉर्म जमा करें.
4. केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
5. यदि खाताधारक की मृत्यु हो गई है और कोई पंजीकृत नामांकित व्यक्ति नहीं है, या यदि पंजीकृत नामांकित व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है, तो लाभार्थी द्वारा वसीयत के अनुसार या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेट, और नोटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करके क्लेम किया जा सकता है.
6. यदि राशि बड़ी है, तो कुछ बैंकों को परिवार के सभी सदस्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता हो सकती है.
7. बैंक द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद, राशि, ब्याज सहित, यदि कोई हो, दावेदार को ट्रांसफर कर दी जाएगी.
8. क्लेम करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन बैंकों को ऐसे दावों के अनुरोधों को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाने के 15 दिनों के भीतर निपटान करना आवश्यक है.
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