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नौकरी वाले दिल्ली सरकार को कहेंगे - Thank You, 8 घंटे से ज्यादा पर मिलेगा Over Time

दिल्ली में अब कर्मचारियों से एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

दिल्ली में नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें ओवर टाइम सहित कई प्रावधानों का जिक्र है. अब एक दिन में आठ घंटे से अधिक काम या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा. इसके तहत यदि कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है. इतना ही नहीं, नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही उससे लगातार 7 दिन ओवर टाइम कराया जाएगा. 

हर साल मिलेंगी छुट्टियां 
दिल्ली में अब कर्मचारियों से एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है. दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग और एक्सपीरियंस लेटर देना अनिवार्य होगा. एम्प्लॉयर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकार्ड दर्ज हो और सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप दी जाए. इसके अलावा, जहां भी प्रवासी कर्मचारी कार्यरत होंगे वहां नियोक्ताओं को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा.

हर साल होगी मेडिकल जांच
राज कुमार आनंद ने बताया कि यात्रा भत्ता के लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी. ये भत्ता इतना होना चाहिए कि कोई भी प्रवासी कर्मचारी बस या रेल से यात्रा करते हुए अपने घर आने और जाने का खर्च निकाल सके. उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली में जितने भी कर्मचारी खतरनाक कैमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी हर साल मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसकी जिम्मेदारी भी फैक्ट्री संचालक की ही होगी. इतना ही नहीं, लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे. इंस्पेक्टर के दिशा-निर्देशों का पालन करना हर नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा.

पालन नहीं करने पर कार्रवाई
नई व्यवस्था के तहत, किसी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी. इसी तरह, कर्मचारी की मृत्यु की घटना पर नियोक्ता को इसकी जानकारी देते हुए श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी की स्थिति में उसके राज्य के संबंधित विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी देनी होगी. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


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