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सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अगर आपने छोटी बचत योजना (Small Saving Scheme) के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi) में निवेश किया है या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए नए नियम जारी किए हैं. तो आइए जानते हैं नए नियमों में क्या है?
सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) से जुड़े नए नियम
1. सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं कराने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर ला लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा.
2. दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावक के अलावा अन्य हैं) की संरक्षकता के तहत खोले गए अकाउंट्स के मामले में, संरक्षकता लागू कानून के तहत हकदार व्यक्ति, यानी प्राकृतिक अभिभावक (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर की जाएगी.
3. सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अनियमित खातों को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खोला गया खाता मानकर बंद कर दिया जाएगा।
4. पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. तीसरी बेटी के लिए यह फायदा नहीं था. लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो इन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है, और टैक्स छूट मिलेगा. 18 साल की उम्र में लड़की कर पाएगी अकाउंट ऑपरेट
5. पहले के नियम के मुताबिक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी. अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा. इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे
6. सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर बंद किया जा सकता था. लेकिन अब अगर अकाउंट होल्... किन अब अगर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है. अगर अभिभावक का निधन हो जाए तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले ब... बंद कराया जा सकता है.
7. नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क... डिट किया जाएगा.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?
बता दें, सरकार ने साल 2015 में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है. इस ब्याज दर वाली योजना धारा 80सी के अंतर्गत टैक्स से पूर्णतः मुक्त है. इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये का निवेश किया जा सकता है. वहीं, अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है. अगर यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
कब तक कर सकेंगे निवेश?
आपको बता दें, खाते में जमा राशि खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष की अवधि तक निवेश की जा सकती है. खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाएगा, बशर्ते अगर खाताधारक का विवाह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाता है, तो खाते का परिचालन उसकी शादी की तिथि के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 18 साल की उम्र के बाद उच्च शिक्षा और विवाह के उद्देश्य से खाताधारक की जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत की आंशिक निकासी सुविधा मिलती है.
कहां खुलेगा SSY खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खाता खुलवा सकते हैं. सुकन्या. समृद्धि योजना के तहत आप अपने बिटिया के नाम कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं. जबकि इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं.
क्या देने होंगे दस्तावेज?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेटजमा कराना होगा. इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और जहां रह रहे हों उसका प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) जमा कराना होगा.
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