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स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर आया बड़ा अपडेट, कहीं Freeze न हो जाए आपका अकाउंट
स्मॉल सेविंग स्कीम्स (SSS) में निवेश को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
यदि आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स (SSS) में निवेश करते हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए भी PAN और आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस बचत योजना, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए पैन और आधार अनिवार्य किया गया है. पहले से ही इन योजनाओं में निवेश करने वालों पर भी यह नियम लागू होगा.
मिलेगा 6 महीने का समय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन को KYC प्रक्रिया के तहत अनिवार्य किया गया है. हालांकि, सरकार ने कुछ रियायत भी दी है. वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यदि PPF, SSY या SCSS जैसी योजनाओं में निवेश शुरू करते समय किसी कारणवश 'आधार' नंबर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो संबंधित व्यक्ति को छह महीने के भीतर इसे देना होगा. अगर आधार नंबर नहीं जारी हुआ है तो आधार एनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं. ऐसे लोग, जिन्होंने पहले से ही निवेश किया हुआ है, उन्हें 30 सितंबर 2023 तक हर हाल में आधार नंबर देना होगा. अन्यथा 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता फ्रीज हो जाएगा.
2 महीने की मोहलत
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, छोटी बचत योजनाओं के लिए अब पैन भी सबमिट करना होगा. हालांकि, यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है, तो दो महीने का वक्त मिलेगा. तीन परिस्थितियों में किसी भी सूरत में दो महीने के भीतर PAN नंबर उपलब्ध कराना जरूरी होगा. 1- खाते में बैलेंस 50 हजार रुपए से ऊपर पहुंच जाए. 2 - किसी वित्त वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक क्रेडिट और 3 - एक महीने में सभी विदड्रॉल और ट्रांसफर दस हजार रुपए से अधिक के हों. अगर दो महीने के भीतर PAN नहीं दिया जाता, तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.
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