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केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए निर्देश
टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास अच्छी और बिना रुकावट वाली नेटवर्क सेवा सुनिश्चित करें, ताकि देश की सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारी मजबूत रहे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
देश की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, संचार मंत्रालय ने 7 मई 2025 को एक जरूरी आदेश (ऑफिस मेमोरेंडम) जारी किया है. इसमें सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSPs) और संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि पूरे भारत में, खासकर सीमा से लगे जिलों और आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में, संचार सेवाएं बिना रुके चलती रहें. इस आदेश में बताया गया है कि आपातकालीन स्थितियों में मदद पहुंचाने और देश की सुरक्षा बनाए रखने में टेलीकॉम सेवाओं की बहुत अहम भूमिका होती है.
ये रहे मुख्य निर्देश
• अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर जितनी भी जरूरी टेलीकॉम सुविधाएं हैं, उनकी एक अपडेटेड सूची तैयार रखनी है.
• डीज़ल जेनरेटर चलाने के लिए ईंधन का भंडार बना कर रखना है.
• फौरन मरम्मत के लिए जरूरी उपकरणों और कर्मचारियों की टीम तैयार रखनी है.
राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में टेलीकॉम कर्मियों की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो और जरूरी ढांचे की सुरक्षा बनी रहे. अगर सेना को किसी दिन खास टेलीकॉम सुविधा की जरूरत हो, तो रक्षा मंत्रालय के कहने पर TSPs को तुरंत सेवाएं शुरू करनी होंगी.
TSPs को यह भी कहा गया है कि वे अपने सिस्टम की जांच करें कि बैकअप सिस्टम (redundancy systems) और आपस में नेटवर्क साझा करने की सुविधा (ICR – intra-circle roaming) ठीक से काम कर रही है या नहीं. जरूरत पड़ने पर टेलीकॉम विभाग (DoT) उनकी मदद करेगा.
सभी काम SOP-2020 (आपदा के समय टेलीकॉम सेवाओं के लिए तय नियम) के अनुसार ही करने होंगे. अधिकारियों को समय-समय पर अपनी तैयारी और समन्वय की जानकारी DoT हेडक्वार्टर को भेजनी होगी. यह आदेश चैत्यन्य शुक्ला, निदेशक (आपदा प्रबंधन), द्वारा जारी किया गया है और इसे 'अत्यंत जरूरी' बताया गया है, क्योंकि देश इस समय संचार प्रणाली को मजबूत बनाने और रणनीतिक रूप से तैयार रहने पर ध्यान दे रहा है.
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