होम / पर्सनल फाइनेंस / Post Office की ये सेविंग स्कीम नहीं देंगी टैक्स में छूट, निवेश करने वाले हो जाएं सतर्क
Post Office की ये सेविंग स्कीम नहीं देंगी टैक्स में छूट, निवेश करने वाले हो जाएं सतर्क
पोस्ट ऑफिस (Post Office) की कुछ योजनाओं (schemes) में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है. इनमें निवेश करने पर टैक्स में कोई लाभ नहीं मिलता.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस पर भरोसा दिखाते हुए उसमें जमकर निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी कई छोटी बचत योजनाओं में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है. मार्च का महीना शुरू होते ही लोग टैक्स की बचत करने के लिए पोस्ट ऑफिस की अलग अलग योजनाओं को तलाशते हैं. ऐसे में हम आपको उन योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिसमें धारा 80सी के तहत टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी.
इन पांच स्कीमों पर निवेश करने पर नहीं मिलेगी टैक्स में छूट
1. किसान विकास पत्र (केवीपी)
2. नेशनल सेविंग पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (पांच वर्ष की अविध को छोड़कर
3. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम
4. महिला सम्मान सेविंग स्कीम
5. नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
किसान विकास पत्र
पोस्ट ऑफिस की ओर से छोटी बचत योजना के तहत किसान विकास पत्र (केवीपी) को चलाया जाता है. इस योजना का लाभ यह है कि इसमें रुपये जमा करने वाले व्यक्ति को दोगुना रुपये करने का विकल्प दिया जाता है. पोस्ट ऑफिस की स्कीम होने के कारण इसमें पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता है और मैच्योरिटी तक पैसा दोगुना हो जाता है, लेकिन यह स्कीम आपको इनकम टैक्स में छूट प्रदान नहीं करेगी. किसान विकास पत्र स्कीम के तहत निवेश करने पर भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. योजना के तहत निवेश की गई राशि पर 7.50 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलता है.
नेशनल सेविंग पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट स्कीम
इसके तहत 1 से 3 साल तक के निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. वहीं, पांच साल के निवेश पर आपको 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है.
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम
इस योजना के तहत स्कीम में सिंगल और ज्वॉइंट (3 व्यक्ति तक) दोनों अकाउंट खोले जा सकते हैं. इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है. MIS पर फिलहाल 1 अप्रैल 2023 से 7.4 फीसदी ब्याज मिल रहा है लेकिन इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है. योजना के तहत निवेश की गई राशि पर 7.50 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलता है.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए शुरू की गई एक खास योजना है. इसमें 2 लाख रुपये निवेश करने पर दो साल में जमा राशि पर 7.5 फीसदी का ब्याज का लाभ मिलता है. इस योजना में भी निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है.
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पांच साल के लिए निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का लाभ नहीं मिलेगी. इसके बाद भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत जमा राशि पर 6.7 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जा रहा है.
टैग्स