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टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए न करें ये गलतियां, वरना होगा भारी नुकसान

वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपको इनकम टैक्स में छूट का लाभ लेना है, तो पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए. सही प्लानिंग से आप अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago

इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट देश में हर टैक्सपेयर को टैक्स के नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करता है. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. टैक्स डिपार्टमेंट कई पहलुओं पर असेसमेंट करता है, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाती है.  टैक्स प्लानिंग में आपको कई सावधानियां भी बरतनी चाहिए, नहीं तो आप टैक्स छूट के लाभ से दूर हो सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह सावधानियां

80C का लाभ लेकर इतनी करें बचत

टैक्सपेयर्स के पास 80C के तहत टैक्स बचाने का आप्शन है, इसके तहत पीपीएफ(PPF), ईलएसएस (ELSS), एनएससी(NSC) और ईपीएफ(EPF) जैसे आप्शन में निवेश पर पैसा बचा सकते हैं. अगर इसी बारीकियों के बारे में न पता हो, तो ज्यादा टैक्स बचाने से भी चूक सकते हैं. टैक्स फाइल करते समय इस तरीके की गलतियों से बचना चाहिए. इनकम टैक्स अधिनियम की 80C के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि ( PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का फायदा उठाकर आप 1.5 लाख तक बचा सकते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलेगी छूट

अगर आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं और अपने लिए, जीवनसाथी  या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की रकम पर इन्कम टैक्स में छूट मिल सकती है, लेकिन इसी के साथ यदि आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है और आप उनके लिए भी प्रीमियम चुका रहे हैं, तो 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट आप पा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट की इसी धारा के तहत अगर आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक है, तो आप अपने लिए भी 25,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर छूट हासिल कर सकते हैं.

मकान किराया भत्ते (HRA) या होम लोन पर चुकाए ब्याज पर हासिल छूट

बहुत-से नौकरीपेशा लोग घर खरीदते हैं, तो होम लोन लिया करते हैं, जिसकी EMI लगातार चुकानी पड़ती है. उस EMI में बैंक को दी गई ब्याज की रकम में से 2,00,000 रुपये सालाना तक की रकम पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. यानी आप अपनी कुल EMI में जितना ब्याज दे रहे हैं, उसमें से 2,00,000 रुपये की रकम टैक्स फ्री है. इसके इतर जो लोग फिलहाल घर नहीं खरीद पाए हैं, और किराये के मकान में रहते हैं, वे भी मकान किराये की रसीद देकर इन्कम टैक्स में छूट पा सकते हैं

नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश

धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट के अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी NPS में किए गए निवेश पर आपको 50,000 रुपये की छूट (इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD1B) मिल सकती है, अगर आपके पास बचत के लिए पर्याप्त रकम है, तो इस योजना में निवेश जरूर करें. इससे न केवल आप हर साल किए गए निवेश पर इन्कम टैक्स बचा सकेंगे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का सुख भी मिलेगा.

समय से जमा करें टैक्स और वक्त पर दाखिल करें ITR

हर वित्तवर्ष में हुई कमाई पर टैक्स अदा करने के बाद आयकर विभाग से अपने हिसाब-किताब को साझा करना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना कहते हैं. किसी भी वित्तवर्ष के लिए उसी साल ITR दाखिल करनी होती है, लेकिन इस तारीख को कभी-कभी बढ़ा भी दिया जाता है. लेकिन याद रहे, अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी उस वक्त सामने आती है और टैक्स की उस रकम को आपने 31 मार्च से पहले जमा नहीं करवाया, तो उस रकम पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है और कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा. 

 


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