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22-23 का आईटीआर फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ कुछ घंटे, नहीं किया तो होगी परेशानी
31 दिसंबर इस रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आपने नहीं किया तो आपको इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
31 दिसंबर साल 2023 का आखिरी दिन है और साल 2024 आने वाला है, जिसके स्वागत की तैयारी भी पूरे जोर-शोर से चल रही है. लेकिन क्या आपने साल 2023 के अधूरे कामों को निपटा लिया है . 31 दिसंबर आपके 2022-23 के लिए दिए जाने वाले टैक्स की आखिरी तारीख है अगर आपने इसे कल तक नहीं भरा तो आप इसे पैनल्टी देकर भी नहीं भर पाएंगे.
बिलेटेड टैक्स पेयर की आखिरी तारीख
अगर आप टैक्स पेयर्स हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको हम बता दें की 31 जुलाई 2023 का आखिरी दिन होगा जब आप इस रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं. यह तारीख आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने का आखरी मौका भी गवाना पड़ेगा, इसके साथ ही आईटीआर फाइल करने के अलावा आपके मूल आईटीआर में अगर कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी यह आखरी मौका है.
पेनल्टी देकर भी नहीं कर पाएंगे भुगतान
अगर आप टैक्स पेयर्स हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है इस काम को जल्दी क्योंकि आईटी विभाग के नोटिस जैसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है. अगर आपने ये मौका भी गंवा दिया तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के क्षेत्र 23F के मुताबिक ₹5 लाख से कम की सालाना इनकम वाले लोगों को लेट आईटीआर फाइल करने पर ₹1000 का जुर्माना देना होगा.
इसके साथ ही ₹500000 से ज्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को ₹5000 का जुर्माना देना पड़ेगा. ई फाइलिंग पूरा करने के बाद 30 दिन के अंदर ई वेरीफिकेशन के प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा अगर यह सब आप नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर को पूरा नहीं माना जाएगा और ई फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी. आपको बता दें कि लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मूल आईटीआर फाइल करने के जैसा ही है मात्र जुर्माने के तौर पर 1000 से ₹50000 तक की राशि सालाना इनकम के मुताबिक जमा करनी होगी.
कैसे करें इसे दाखिल?
अब आपको बताते हैं कि इसे आपको फाइल कैसे करना है. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, उसके बाद आगे जाकर इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनना होगा, फिर एसेसमेंट वर्ष का का चुनाव करें. जहां आपकेा न्यू फाइलिंग के विकल्प पर क्लिक करें. यहां इंडिविजुअल के विकल्प का चुनाव किया जाता है, फिर इंडिविजुअल व्यक्ति को आइटीआर फॉर्म वन का चुनाव करना होगा और आगे लेट'एस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है. अब आपके सामने इनकम टैक्स की सारी डिटेल्स खुल जाएगी फिर प्रक्रिया के वैलिडेशन के विकल्प को चुनना है. आपकी जितनी पेनल्टी बनती है उतनी जमा करने के बाद आपका बिलेटेड आईटीआर फाइल हो जाएगा.
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