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Income Tax बचाना है तो अपनाएं ये टिप्स, एक क्लिक में समझें अपने फायदे की बात
मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, अगर आप इनकम टैक्स से सेविंग करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपको सेविंग में काफी मदद कर सकती हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स अपनी फाइनेंसियल प्लानिंग में जुट गए हैं. अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (Tax Saving) को लेकर प्लानिंग नहीं की है और इस बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे टिप्स जिनकी सहायता से आप इन्कम टैक्स में से सेंविग कर सकते हैं.
Income Tax Act की धारा 80सी के तहत करें Savings
इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत तनख्वाह में से कटने वाला आपका प्रॉविडेंट फंड, 80CCC के तहत पेंशन फंड में जमा कराई गई राशि, जीवन बीमा पॉलिसी का जमा करवाया प्रीमियम, NSC, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया निवेश, पुराने NSC का Accrued ब्याज, PPF, यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड या लोक भविष्य निधि में किया गया निवेश आदि योजनाओं में किए गए निवेश पर कुल 1,50,000 रुपये की छूट दी जाती है.
अपने लिए सही टैक्स व्यवस्था चुनें
अब पिछले तीन-चार साल से इन्कम टैक्स कैलकुलेट करने और चुकाने के लिए दो-दो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिन्हें पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) कहा जाता है. पुरानी कर व्यवस्था में ये सभी छूट दी जाती हैं, लेकिन टैक्स स्लैब, यानी इनकम टैक्स की दरें कुछ ज़्यादा होती हैं. नई कर व्यवस्था में अधिकतर छूट नहीं दी जाती हैं, लेकिन टैक्स की दरें काफी कम होती हैं. इसलिए, बहुत तसल्ली से हिसाब लगाकर ही तय करें कि आपकी बचत कितनी है, कुल कितनी छूट आपको मिल सकती है
EPF में करें बढ़ोत्तरी
एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड या EPF में भी टैक्स बचाने का एक बेहतर विकल्प होता है. पीएफ अकाउंट के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को रिटर्न, इन्वेस्टमेंट और टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इस फंड को रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं.
होम लोन पर प्राप्त करें लाभ
बहुत-से नौकरीपेशा लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, जिसकी EMI लगातार चुकानी पड़ती है. उस EMI में बैंक को दी गई ब्याज की रकम में से 2,00,000 रुपये सालाना तक की रकम पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. यानी आप अपनी कुल EMI में जितना ब्याज दे रहे हैं, उसमें से 2,00,000 रुपये की रकम टैक्स फ्री है. इसके इतर जो लोग फिलहाल घर नहीं खरीद पाए हैं, और किराये के मकान में रहते हैं, वे भी मकान किराये की रसीद देकर इन्कम टैक्स में छूट पा सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलेगी छूट
अगर आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं, और अपने लिए, जीवनसाथी के लिए या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की रकम पर इन्कम टैक्स में छूट मिल सकती है.
जीवन बीमा पर टैक्स छूट
अगर आपने किसी तरह की जीवन बीमा पॉलिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या अन्य किसी भी कंपनी से लिया है और उसके प्रीमियम का रेगुलर भुगतान करते हैं तो आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. जीवन बीमा योजनाओं के तहत आप 1.5 लाख रुपये सालाना तक की सेविंग कर सकते हैं.
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