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टैक्सपेयर ने 30 अगस्त तक नहीं किया ये जरूरी काम, तो होगा ये बड़ा नुकसान...

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद अब टैक्सपेयर्स टैक्स रिफंड (Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आपको पहले आईटीआर ई-वेरिफाई भी जरूर करा लेना चाहिए. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब आप अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स के खाते में आईटीआर रिफंड देना शुरू कर दिया है, लेकिन यह रिफंड सभी को नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि अगर आप अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं करवाते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. तो आइए जानते हैं आईटीआर ई-वेरिफाई न कराने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है और ये क्यों जरूरी है?

इतने दिनों के अंदर कराना होता है आईटीआर ई-वैरिफिकेशन
आयकर नियमों के अनुसार आईटीआर फाइलिंग से अगले 30 दिनों के भीतर करदाता को रिटर्न ई-वेरिफाई करवाना होता है. इसका मतलब है कि अगर किसी करदाता ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया था तो वह 25 अगस्त तक आईटीआर ई-वेरिफाई करवा सकता है. आयकर विभाग के अनुसार अभी भी करीब 30 लाख आईटीआर का ई-वेरिफिेकेशन नहीं हुआ है. 

इसलिए जरूरी है आईटीआर ई-वेरिफिकेशन
आईटीआर फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई (E-Verify) करना अनिवार्य है. अगर कोई करदाता समयसीमा के अंदर आईटीआर को ई-वेरिफाई नहीं करवाता है, तो उसका आईटीआर रिजेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब है कि रिटर्न को मान्य नहीं माना जाएगा. रिटर्न अमान्य होने की वजह से इनकम टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा.

ऐसे करें ई-वैरिफिकेशन
1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/पर जाएं और लॉग इन करें.
2. होम पेज पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें. 
3. ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर अपना पैन डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और अपना मोबाइल नंबर और ITR एकनॉलेजमेंट नंबर डालें, फिर Continue पर क्लिक करें.
4. अब अपने मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों का OTP डालें और सबमिट करें.

आईटीआर भरने के एक महीने बाद आ जाता है रिफंड
आपको बता दें, आईटीआर भरने की अंतिम तारीख के बाद से लगभग एक महीने के अंदर टैक्सपेयर्स के पास रिफंड आ जाता है. रिटर्न वेरिफाई होने के बाद आयकर विभाग द्वारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. आपको रिफंड कितने समय में मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है, कि आपने कौन-सा आईटीआर फॉर्म (ITR Form) भरा है.

अब भी पेनल्टी देकर भर सकते हैं आईटीआर
कई टैक्सपेयर्स ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. ऐसे में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. वह अभी भी लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, लेट रिटर्न फाइल करने पर उन्हें पेनल्टी देनी होगी. आपको बता दें, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आपको 30 दिन के भीतर इसे वेरिफाई करवाना होगा.

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