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क्या आप जानते हैं IPO से होने वाली कमाई पर सरकार को देना पड़ता है कितना टैक्स?
शेयरों पर लगने वाले टैक्स का आंकलन LTCG और STCG पर किया जाता है. लेकिन इसमें भी कुछ तरीके हैं जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
बीते कुछ समय में देश के शेयर बाजार में आईपीओ तेजी से आए हैं. IPO आने की रफ्तार ऐसी है कि हर हफ्ते बाजार में एक या उससे ज्यादा आईपीओ आ ही जाते हैं. क्या हाल ही में किसी आईपीओ में आपने भी अच्छा मुनाफा कमाया है. अगर हां तो अब समय आ गया है कि आप उस पर लगने वाले टैक्स का हिसाब भी लगा लें. इस हिसाब को लगाने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आखिर आईपीओ से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता कितना है.
शेयरों पर लगने वाले टैक्स का क्या है नियम
दरअसल सरकार का इक्विटी से होने वाली कमाई को लेकर जो नियम है वही यहां भी लागू होता है.दरअसल अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर को एक साल से ज्यादा रखा तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कहा जाता है. इसी तरह से अगर आप उस शेयर से होने वाले मुनाफे को एक साल के अंदर ले लेते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है. अगर आपके शेयर LTCG है तो आपको उस पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. इसी तरह अगर आपने शार्ट टर्म कैपिटल गेन में मुनाफा लिया है तो 15 प्रतिशत का टैक्स देना होता है. लेकिन लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपये तक का मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
IPO से होने वाली कमाई पर कितना लगता है टैक्स
अगर आपका किसी आईपीओ में शेयरों का लॉट अलॉट हो जाता है और उसमें आप कुछ मुनाफा भी कमा लेते हैं. इस परिस्थिति में अगर आपने उसे अगले कुछ दिनों के अंदर या जल्द ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल में काउंट किया जाएगा. उस पर आपको 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा और 2 प्रतिशत एजुकेशन सेस और 1 फीसदी हायर एजुकेशन सेस भी देना होगा.
इस कमाई पर कैसे बचाएं टैक्स?
अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह की कमाई पर टैक्स को किस तरह से बचाएं. अगर आपकी सालाना आय, और शेयरों से हुई कमाई को जोड़ने के बावजूद ये बेसिक एग्जम्पसम से कम है तो ऐसे है आपको टैक्स नहीं देना होगा.
- वहीं सरकार ने बेसिक एग्जम्पसम का क्राइटेरिया तय किया है उसके अनुसार 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 साल से लिए 3 लाख और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है.
- अगर आप न्यू टैक्स रिजिम का विकल्प चुनते हैं तो आपको 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है.
- अगर आप नौकरीपेशा हैं तो स्टैडर्ड डिडक्शन में 50 हजार रुपये तक की छूट का फायदा ले सकते हैं. इस स्थिति में आपको पुराने टैक्स स्ट्रक्चर पर 5.5 लाख और नए टैक्स स्ट्रक्चर पर 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
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