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CBDT ने दी करदाताओं को राहत, ITR और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई
नई समयसीमाओं से उन्हें दस्तावेज़ तैयार करने, त्रुटियों को सुधारने और समय पर रिटर्न दाखिल करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 months ago
आयकर रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकी अंतिम तिथियों में विस्तार कर दिया है. अब करदाताओं को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 नवंबर 2025 तक का समय मिलेगा, जबकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तय की गई है. CBDT का यह कदम करदाताओं और ऑडिटरों को आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेगा.
इन्हें मिलेगा छूट का फायदा
CBDT की ताज़ा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले यह समयसीमा 31 अक्टूबर 2025 तक थी. यह छूट उन सभी करदाताओं पर लागू होगी जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है. CBDT ने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है. धारा 139(1) उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होती है जिन्हें कानूनन समय पर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है.
ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा में भी राहत
इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 थी, जिसे पहले 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था. अब इसे एक बार फिर आगे बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 तक कर दिया गया है. यह राहत भी उन्हीं करदाताओं को दी गई है जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में किया गया है.
जल्द जारी होगी औपचारिक अधिसूचना
CBDT ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तारीखों के विस्तार को प्रभावी बनाने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी. यह निर्णय करदाताओं और लेखा परीक्षकों को दस्तावेज़ तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेगा, जिससे समय पर और सटीक फाइलिंग सुनिश्चित की जा सकेगी.
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