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सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई ITR फाइल करने की डेडलाइन? ये रही वजह

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 जुलाई थी. अब जुर्माने के साथ रिटर्न भरा जा सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago

हम भारतीयों को किसी भी काम को करने से पहले आखिरी दिन तक इंतजार करना अच्छा लगता है. यह 'इंतजार' इस उम्मीद में होता है कि डेडलाइन बढ़ जाएगी और थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाएगा. हालांकि, यदि समय पर काम पूरा कर लिया जाए तो किसी अतिरिक्त समय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है न 'Old Habits Die Hard' यानी पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटतीं. बस इसी ढर्रे पर हम चले जा रहे हैं. पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखते हुए लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

‘आदत’ बदलने की कोशिश
आखिरी वक्त तक लोग इंतजार करते रहे कि सरकार डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर दे, इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया गया मगर इस बार सरकार सख्त बनी रही. इस 'सख्ती' की वजह से अब लोगों को जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है. वहीं, सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है. उसने कारण बताया है कि आखिर क्‍यों इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ाई गई. राजस्‍व सचिव तरुण बजाज ने बताया है कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के मामले में सरकार स्थितियों को बहाल करना चाहती है. यही कारण है ITR फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई. सीधे शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि लोग समय पर रिटर्न फाइल करें और डेडलाइन बढ़ने की आस छोड़ दें, इसलिए इस बार उन्हें यह झटका दिया गया है. बता दें कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 जुलाई थी.

सरकार ने दिए थे संकेत
लोग चाहते थे कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन इस बार भी बढ़ाई जाए. इसके लिए लोगों ने ई-फाइलिंग वेबसाइट में तकनीकी दिक्‍कतों का हवाला भी दिया. हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी. राजस्‍व सचिव तरुण बजाज ने भी कहा था क‍ि अंत‍िम तारीख बढ़ाने पर क‍िसी तरह का व‍िचार नहीं क‍िया गया है. इन संकेतों के बावजूद बड़ी संख्‍या में लोग अंतिम दिन का इंतजार करते रहे. उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हर साल की तरह सरकार ऐन वक्त पर डेडलाइन बढ़ा देगी, मगर इस बार उनकी उम्मीद चकनाचूर हो गई. अब उनके पास जुर्माना भरकर रिटर्न फाइल करने का ही विकल्प बचा है.

पहले बढ़ती रही है डेडलाइन
पिछले कुछ सालों से सरकार हर बार आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाती रही है. वित्त वर्ष 2017-18    में डेडलाइन बढाकर 05-08-2017 की गई थी. इसी तरह, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में भी सरकार ने अंतिम तारीख आगे बढ़ाई थी. इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी डेडलाइन आगे बढ़ेगी. हालांकि, सरकार ने इस बार सबको झटका दे दिया. तरुण बजाज का कहना है कि सरकार फाइलिंग में सामान्य स्थिति बहाल करना चाहती है. इसी वजह से इनकम टैक्‍स रिटर्न जमा करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया.


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