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खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना है या नहीं? जानें क्या है नया अपडेट
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पिछले महीने नई गाइडलाइंस जारी की थी. जिसमें कहा गया था कि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल किसी भी फूड या बेवरेज बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नही जोड़ सकता.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
होटल-रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर फिलहाल आपको सर्विस चार्ज देना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकों को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूला जा सकता है.
सिंगल बेंच ने लगाई है रोक
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने पिछले महीने नई गाइडलाइंस जारी की थी. जिसमें कहा गया था कि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल किसी भी फूड या बेवरेज बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नही जोड़ सकता. यदि इसके बावजूद ऐसा किया जाता है, तो संबंधित होता-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई होगी. इस गाइडलाइंस को रेस्टोरेंट एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने गाइडलाइंस पर रोक का अंतरिम आदेश जारी किया था.
31 अगस्त को होगी सुनवाई
सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार और CCPA ने हाईकोर्ट की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंगल बेंच का स्टे ऑर्डर बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी और तब तक होटल-रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज बिल में जोड़ सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से सर्विस चार्ज को लेकर जारी दिशानिर्देश पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश से राहत के लिए एकल न्यायाधीश की पीठ से संपर्क करने को कहा.
जवाब दाखिल करने की छूट
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को एकल न्यायाधीश के समक्ष दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने की छूट दी है. हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भी इस मसले पर अगली सुनवाई तक अपना पक्ष सामने रखने को कहा है.
क्या है गाइडलाइंस?
गाइडलाइंस ग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसके मुताबिक, सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा और रेस्टोरेंट इसके लिए ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है. रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सर्विस चार्ज वैकल्पिक, स्वैच्छिक और ग्राहक के विवेक पर है. अगर कोई रेस्टोरेंट-होटल अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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