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Supertech Capetown: High Court ने मल्टी प्वाइंट कनेक्शन पर लगाई रोक
सोसाइटी के रहवासियों ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन हाउसिंग सोसाइटी के रहवासियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मल्टी प्वाइंट कनेक्शन पर रोक लगा दी है. सोसाइटी के रहवासियों ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मल्टी प्वाइंट कनेक्शन पर रोक लगाने के आदेश दिया है.
बिल्डर को कर दिया था भुगतान
सोसाइटी के निवासी एडवोकेट नवीन दुबे ने बताया कि सुपरटेक केप टाउन में लगभग 8,000 फ्लैट हैं, जिनमें 5,000 परिवार रहते हैं. निवासियों ने सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर बिल्डर को पहले ही भुगतान कर दिया है. अब मल्टी प्वाइंट कनेक्शन लगाने के नाम पर पश्चिमांचल विद्युत निगम फिर से पैसे की मांग कर रहा था, जिसका रहवासियों ने विरोध किया था.
कोर्ट ने कही ये बात
एडवोकेट नवीन दुबे ने बताया कि पश्चिमांचल विद्युत निगम द्वारा एक कनेक्शन पर 20,720 रुपए की मांग की जा रही है, जबकि रेजिडेंट्स का कहना था कि यह गलत है, क्योंकि वे पहले ही बिल्डर को पैसा जमा कर चुके हैं. रहवासियों ने विद्युत निगम और बिल्डर की नीतियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत मिली है. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सोसायटी के निवासी मल्टी प्वाइंट कनेक्शन नहीं चाहते हैं तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता.
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