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टेलीकॉम कंपनियों पर TRAI की सख्ती, इंटरकनेक्शन में देरी पर लगेगा 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना

टेलीकॉम रेगुलेटर ने इंटरकनेक्शन नियमों में संशोधन करते हुए जुर्माने का नया ढांचा पेश किया है. रिपोर्टिंग में देरी पर 25 लाख रुपये और इंटरकनेक्शन से जुड़े उल्लंघनों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है. अब इंटरकनेक्शन की सुविधा देने में देरी करने, अनुरोध ठुकराने या इंटरकनेक्शन समझौता नहीं करने पर टेलीकॉम ऑपरेटरों को प्रति लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. नियामक ने रिपोर्टिंग संबंधी नियमों के उल्लंघन पर भी रोजाना के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान किया है.

ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस में तीसरे संशोधन के तहत ये बदलाव किए हैं. इनका उद्देश्य अलग-अलग टेलीकॉम नेटवर्क के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय करना है. संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे.

15 दिन बाद बढ़ जाएगा रोजाना जुर्माना

नए नियमों के तहत रिपोर्टिंग से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहले 15 दिनों तक रोजाना 50,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगेगा. यदि देरी 15 दिनों से अधिक जारी रहती है, तो जुर्माने की राशि बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख रुपये हो जाएगी. हालांकि, प्रत्येक उल्लंघन के लिए कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा प्रति सेवा क्षेत्र 25 लाख रुपये तय की गई है.

ट्राई के मुताबिक, पहले एक समान जुर्माने की व्यवस्था होने से कम अवधि की देरी और लंबे समय तक नियमों का पालन नहीं करने के बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता था. इसलिए अब उल्लंघन की अवधि के आधार पर जुर्माने की अलग-अलग दरें तय की गई हैं. इसका उद्देश्य कंपनियों को जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

इंटरकनेक्शन में देरी पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना

इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने में देरी, अनुरोध स्वीकार नहीं करने, इंटरकनेक्शन समझौता नहीं करने या इंटरकनेक्शन प्वाइंट को बंद करने अथवा उसे सरेंडर करने जैसे मामलों में कंपनियों पर ज्यादा जुर्माना लगेगा.

ऐसे उल्लंघनों के लिए पहले 15 दिनों तक रोजाना 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि उल्लंघन 15 दिनों से अधिक जारी रहता है, तो यह राशि बढ़कर प्रतिदिन 2 लाख रुपये हो जाएगी. प्रत्येक मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा प्रति लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र 1 करोड़ रुपये होगी.

नियामक की ओर से निर्धारित वित्तीय जुर्माने का भुगतान 21 दिनों के भीतर या प्राधिकरण की ओर से तय समयसीमा में करना होगा.

तीन साल में IP आधारित इंटरकनेक्शन व्यवस्था अपनानी होगी

ट्राई ने इंटरकनेक्शन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित सिस्टम अपनाना भी अनिवार्य किया है. नए इंटरकनेक्शन समझौते अब IP आधारित सिस्टम के जरिए ही किए जाएंगे.

वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को अपने मौजूदा इंटरकनेक्शन सिस्टम को जनवरी 2027 से तीन साल के भीतर IP आधारित व्यवस्था में बदलना होगा. इस बदलाव का उद्देश्य नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना, कॉल की गुणवत्ता सुधारना और कॉल ड्रॉप की समस्या कम करना है.

इसके अलावा, ट्राई ने इंटरकनेक्शन व्यवस्था को मौजूदा लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (LDCA) और शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (SDCA) के ढांचे से धीरे-धीरे लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSA) स्तर पर स्थानांतरित करने का भी प्रावधान किया है.

बैंक गारंटी के मौजूदा नियम बरकरार

ट्राई ने इंटरकनेक्शन समझौते के लिए बैंक गारंटी से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके तहत कोई टेलीकॉम सेवा प्रदाता इंटरकनेक्शन समझौते की मांग करता है, तो दूसरा सेवा प्रदाता शुरुआती इंटरकनेक्शन स्थापित होने के बाद छह महीने की अवधि को कवर करने वाली बैंक गारंटी मांग सकता है.

यह शर्त तभी लागू होगी, जब दूसरा सेवा प्रदाता बैंक गारंटी की मांग करेगा. इसकी राशि भी उसी के आधार पर तय की जाएगी. ट्राई के इन संशोधनों से टेलीकॉम कंपनियों के बीच इंटरकनेक्शन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है.

 


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