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कम नहीं हो रही हैं इस विमान कंपनी की परेशानियां, अब DGCA ने शुरू की जांच
इस बार मामला बिना एटीसी अप्रूवल के उड़ान भरने का है. इससे पहले भी इस विमान कंपनी पर इसी महीने में जुर्माना लग चुका है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. कभी यात्रियों से जुड़ी शिकायत तो अब डीजीसीए की जांच ने कंपनी को परेशानी में डाल दिया है. इंडिगो के खिलाफ इस बार जांच उसकी एक फ्लाइट के बिना एटीसी क्लियरेंस के उड़ान भरने को लेकर शुरू हुई है. ये फ्लाइट दिल्ली से अजरबेजान की राजधानी बांकू के लिए जजा रही थी.
आखिर क्या है ये पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, DGCA ने इंडिगो की जिस फ्लाइट को लेकर जांच शुरू की है वो फ्लाइट नंबर 6E1803 है. ये फ्लाइट 28 जनवरी को बिना जरूरी एटीसी अ्रपूवल के लिए ही उड़ान भरकर अपने सफर के लिए रवाना हो गई. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो एयरबस A320 Neo (VT-IZN) के पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है. एयरलाइन की ओर से कहा गया है कि सस्पेंड करने के साथ वो इस मामले में जांच कर रही है. एयरलाइन ने ये भी कहा है कि इसमें कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.
आखिर क्या बताती है एटीसी की मंजूरी?
दरअसल एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) वो विभाग है जिसकी अनुमति से ही सभी फ्लाइटें टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती है. एटीसी का काम है हवाई अड्डे की फिजिकल उपलब्धता जांचने के साथ साथ उसकी सुरक्षा की जानकारी विमान को मुहैया कराना. एटीसी की जानकारी से ही विमानों को रूट मुहैया कराया जाता है जिससे विमानों की बीच कॉलीजन नहीं होता है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है जब डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय हाल में हुई दुर्घटनाओं को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं.
हाल ही में कई एयरलाइन पर लगा है जुर्माना
नागरिक उड्डयन मंत्रालय लंबे समय से विमान कंपनियों की ओर से होने वाली हीला हवाली पर सख्त कदम उठा रहा है. इससे पहले 17 जनवरी को डीजीसीए ने स्पाइसजेट के खिलाफ दिल्ली में कोहरे के मौसम के दौरान गैर कैट 3 अनुपालक पायलटों को रोस्टर करने को लेकर स्पाइसजेट और एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. उसी दिन इंडिगो पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की ओर से 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.
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