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टैक्सपेयर्स को मिली राहत, GST रिटर्न फाइल के लिए दो दिन आगे बढ़ गई डेट!
मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी, जबकि तिमाही के लिए यह 13 जनवरी है, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अगर आपने अभी तक GST रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द ही ये काम पूरा कर लीजिए. दरअसल, टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीएन प्रणाली (GSTN System) में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद सरकार ने शुक्रवार यानी 11 जनवरी, 2025 को मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा को भी दो दिन आगे बढ़ा दी है. तो आइए जानते हैं अब आप किस तारीख तक जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं?
पहले ये थी अंतिम आखिरी तारीख
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए क्यूआरएमपी (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए यह तिथि 15 जनवरी होगी.
इस तारीख तक फाइल कर सकते हैं GST रिटर्न
आम तौर पर, मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही करदाताओं के लिए यह 13 जनवरी है. दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करके जीएसटी भुगतान की समय सीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है. वहीं, तिमाही आधार पर जीएसटी का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्य-वार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. इससे पहले, दिन में ही माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक रिपोर्ट भेजते हुए जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था.
इसलिए आगे बढ़ाई तारीख
जीएसटीएन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक के जरिये लिखा, जीएसटी पोर्टल में अभी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और इसका रखरखाव किया जा रहा है. दरअसल, जीएसटी नेटवर्क बृहस्पतिवार से तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है, जिसके चलते टैक्सपेयर्स जीएसटीआर-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. इस समस्या के चलते जीएसटी रिटर्न फाइल की तारीख कोआगे बढ़ाया गया है.
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