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टैक्सपेयर्स ITR रिफंड स्कैम से रहें सावधान! IT विभाग ने एक्स पर जारी की ये चेतावनी
Income Tax Department ने एक चेतावनी जारी करते हुए टैक्सपेयर्स से कहा है कि अगर किसी को ITR रिफंज से जुड़ा कोई फर्जी मैसेज मिलता है, तो उसकी जानकारी विभाग को जरूर दें.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को ITR रिफंड स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है. विभाग ने कहा है कि अगर किसी भी टैक्सपेयर्स को मैसेज या ईमेल पर ऐसा कोई फर्जी मैसेज मिलता है तो उस मैसेज को आईटी डिपार्टमेंट से आधिकारिक तौर पर वेरिफाई जरूर करें, ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. तो आइए जानते हैं ये स्कैम कैसे हो रहा है और इसे लेकर आयकर विभाग ने क्या चेतावनी दी है?
ऐसे हो रहा स्कैम
आयकर विभाग के अनुसार फर्जी कॉल और पॉप-अप नोटिफिकेशन जैसे ऑनलाइन स्कैम्स की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे फर्जी कॉल और पॉप-अप नोटिफिकेशन में टैक्स रिफंड अवेल करने की बात कही जाती है. विभाग ने एक्स पर कहा कि फर्जी मैसेज इस तरह हो सकता है: जैसे आपको 15000/- रुपये का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हुआ है, अमाउंट जल्द ही आपके अकाउंट में डिपोजिट कर दिया जाएगा. कृपया अपना अकाउंट नंबर 5XXXXX6777 वेरिफाई करें. यदि यह सही नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करें.
विभाग ने क्या दी जानकारी?
विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में जानकारी दी कि टैक्सपेयर्स ऐसे ईमेल का जवाब न दें या उन वेबसाइटों पर न जाएं जो क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल या किसी अन्य संवेदनशील जानकारी की रिक्वेस्ट करते हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि वे टैक्स डिपार्टमेंट से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के फर्जी ईमेल या मेल का जवाब न दें या अटैचमेंट्स न खोलें. आयकर विभाग केवल अपने आधिकारिक ईमेल अड्रेस से ही टैक्सपेयर्स से संपर्क कर सकता है.
फर्जी ईमेल और मैसेज को लेकर यहां करें शिकायत
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को ऐसे फर्जी—धोखाधड़ी वाले मैसेज और ईमेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भेजने को कहा है. यदि आपको कोई ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जो आपको लगता है कि धोखाधड़ी वाला है, तो आपको इसे webmanager@incometax.gov.in पर सेंड करना होगा. इसकी एक कॉपी incident@cert-in.org.in पर भी भेजी जा सकती है. टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यदि आपको कोई फ़िशिंग मेल प्राप्त होता है, तो उसे incident@cert-in.org.in पर सेंड करें.
इनकम टैक्स रिफंड आने में लगता है इतना समय
इनकम टैक्स रिफंड वह रिफंड अकाउंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब वापस देता है, जब भुगतान किया गया टैक्स का अमाउंट रियल अमाउंट से ज्यादा होता है. टैक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस शुरू होती है. आमतौर पर, रिफंड को बैंक अकाउंट में जमा होने में लगभग 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है.
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