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स्टॉक स्प्लिट में नए शेयर जारी करने पर SEBI का नया प्रस्ताव, जानिए क्या है इसमें खास?
स्टॉक स्प्लिट, मर्जर, डीमर्जर में नई सिक्योरिटी जारी करने पर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इसमें दिए गए प्रस्तावों पर 4 फरवरी तक जवाब मांगे हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
मार्केट रेग्युलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयरों के फेस वैल्यू को स्प्लिट या कंसॉलिडेट करती है तो सभी शेयर डीमैट मोड में जारी किए जाएं. सेबी ने कॉर्पोरेट पुनर्गठन के मामले में भी डीमैट शेयर जारी करने का प्रपोजल रखा है. इसका उद्देश्य फिजिकल सर्टिफिकेट्स से जुड़े रिस्क को खत्म करना, जैसे कि लॉस, चोरी, खराब होना और धोखाधड़ी आदि से बचाने के लिए है. नियामक ने एक कंस्लटेशन पेपर जारी किया है. इस पर आम पब्लिक 4 फरवरी तक इस पर अपनी टिप्पणी भेज सकती है.
SEBI ने क्या कहा?
सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी निवेशक के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तब सिक्योरिटी जारी करने वाली कंपनियों को लेनदेन के लिए एक अलग एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा. इस कदम का मकसद क्लाइंट की सिक्योरिटीज के गलत इस्तेमाल को रोकने के अलावा और भी हैं. इसकी मदद से धोखाधड़ी और जालसाजी में कमी, सिक्योरिटीज का नुकसान और क्षति, बेहतर पारदर्शिता, नियामक निगरानी कानूनी विवादों में कमी, निवेशकों और कंपनियों की लागत में कमी जैसे दूसरे फायदे शामिल हैं.
अब तक, अगर कोई क्लाइंट स्टॉक खरीदता है, तब वह ब्रोकर के पूल अकाउंट में क्रेडिट होता था. उसके बाद ब्रोकर उसके क्लाइंट के खाते में डालता था. हालांकि नए सिस्टम के बाद, सिक्योरिटीज को सीधे ग्राहक के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा.
दूसरे संशोधन भी प्रस्तावित
सेबी ने इसको लेकर कहा, इस मेंडेट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटीज के मर्जर या डीमर्जर के मामले में सिक्योरिटीज को केवल डीमैट अकाउंट में जारी करने को अनिवार्य बनाने के लिए सेबी (LODR) विनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और सिक्योरिटीज की डीमैट होल्डिंग की संख्या में बढ़ोतरी के लिए स्कीम बनाई गई हैं. इसके साथ ही रेगुलेटर ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR) के कुछ विधिनयम में बदलाव को भी प्रस्तावित किया है. सेबी ने अपने प्रस्तावों पर 4 फरवरी को कमेंट्स मांगे हैं.
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