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SEBI की इस कार्रवाई की क्यों हो रही है चर्चा, आपका जानना भी है जरूरी
बाजार नियामक सेबी निवेशकों के हित में कार्रवाई करता रहता है. इस बार भी उसकी तरफ से ऐसा किया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
बाजार नियामक SEBI की एक कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है. सेबी ने एक न्यूज चैनल के गेस्ट एक्सपर्ट्स सहित 10 फर्मो को इक्विटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है. साथ ही गैर-कानूनी तरीके से इनके द्वारा कमाए गए 7.41 करोड़ रुपए लौटाने का भी आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चैनल के ऐसे एक्सपर्ट्स पर कार्रवाई हुई है, जो 1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक सक्रिय थे. सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने गैर-कानूनी ट्रेड में सीधे तौर पर हिस्सा लिया, जबकि कुछ सहायक के तौर पर सक्रिय थे.
इन पर चला SEBI का चाबुक
सेबी की जांच में यह सामने आया था कि कुछ गेस्ट एक्सपर्ट संबंधित न्यूज चैनल पर शेयर संबंधी अपनी सिफारिशों के प्रसारण से पहले ही कुछ फर्मों को अपनी अनुशंसाओं के बारे में बता देते थे. बाजार नियामक ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि गेस्ट एक्सपर्ट किरण जाधव, आशीष केलकर, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता और सिमी भौमिक से मिलने वाली शेयर अनुशंसा संबंधी अग्रिम जानकारी के आधार पर पार्थ सारथी धर, निर्मल कुमार सोनी, एसएएआर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी और मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने उन सौदों से अनुचित रूप से लाभ कमाया.
3 कैटेगरी में किया विभाजित
सेबी ने कहा कि आरोपी संस्थाओं ने ऐसे शेयर सौदों के निपटान से 7.41 करोड़ रुपए का गैरकानूनी लाभ कमाया और इस लाभ को सहमति के तहत गेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ साझा भी किया गया. सेबी ने आरोपियों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है. मुनाफा कमाने वाले (Profit Makers), जिन्हें इंसाइडर इंफोर्मेशन से फायदा मिला, इनेबलर्स यानी प्रॉफिट कमाने वालों को मदद करने वाले और गेस्ट एक्सपर्ट्स, जो गैर-सार्वजनिक जानकारी देते हैं. सेबी की जांच फरवरी और दिसंबर 2022 के बीच चली. इस दौरान, बैंक और अन्य डिटेल्स के साथ SMS, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम चैट का विश्लेषण किया गया.
बताया जा रहा है कि कुछ गेस्ट एक्सपर्ट ने शो से पहले सिफारिशें साझा करने और प्रॉफिट शेयरिंग की बात को स्वीकार किया है.
21 दिन में देना होगा जवाब
रिपोर्ट्स के अनुसार, SEBI ने जांच के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाकर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे. बाजार नियामक ने आरोपी संस्थाओं के बैंक खातों से डेबिट को बैन कर दिया है. सेबी ने संस्थाओं को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय दिया है. साथ ही संबंधित चैनल को अंतिम आदेश पारित होने तक अपने शो के सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि सेबी निवेशकों के हित में इस तरह की कड़ी कार्रवाई पहले भी कर चुका है.
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