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ऋण प्रतिभूति जारी करने वालों के लिए सेबी ने जारी किए ये नए नियम
ऋण प्रतिभूति जारी करने वालों के लिए सेबी ने नए नियम जारी करते हुए इसे सामान्य सूचना और प्रमुख सूचना के दायरे में बांट दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
भारत में बाजार नियामक सेबी ने ऋण प्रतिभूति जारीकर्ताओं को एक ही दस्तावेज़ की कई प्रतियां दाखिल करने से रोकने के लिए सामान्य सूचना और मुख्य सूचना दस्तावेजों की शुरूआत के लिए नियम जारी किए हैं. ऋण प्रतिभूति जारीकर्ता एक ही दस्तावेज़ बार-बार ना दाखिल करे इसके लिए सूचना को दो भागों में बांट दिया है. इनमें एक कैटेगिरी को महत्वपूर्ण सूचना दस्तावेज़ बनाया गया है जबकि दूसरी कैटेगिरी सामान्य सूचना अवधारणा का नियम बनाया गया है.
सामान्य सूचना दस्तावेज के लिए क्या है नियम
सेबी के द्वारा बनाए गए इन नियमों के अनुसार ऋण प्रतिभूति जारी करने वालों के सामान्य सूची में अनुसूची में संबंधित सूचनाएं और खुलासों को शामिल करना होगा. पहली बार प्रतिभूति जारी करते समय शेयर बाजारों के पास इसे जमा कराना होगा. सेबी ने अपने नियमों में कहा है कि इसकी अवधि एक वर्ष होगी. इसके बाद एक वर्ष के भीतर उन्हें केवल केआईडी जारी करना होगा. केआईडी में वित्तीय जानकारी का ब्यौरा देना होगा. सेबी के अनुसार जीआईडी और केआईडी के फॉर्मूले को शुरुआती दौर में 31 मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा और उसके बाद इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा.
6 महीने से पुराना डेटा KID में नहीं होगा शामिल
यदि सामान्य सूचना पत्रक में वित्तीय डेटा छह महीने से अधिक पुराना है, तो KID में वह डेटा भी शामिल होता है.
सेबी की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सेबी ने कहा कि यह अवधारणा शुरू में 31 मार्च, 2024 तक ‘अनुपालन या स्पष्टीकरण’ के आधार पर लागू की जाएगी और उसके बाद अनिवार्य होगी. नए नियमों को नई जानकारियों के जरिए होने वाले खुलासों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
इन नियमों से बेहतर होगी व्यवस्था
सेबी का मानना है कि इन नियमों से व्यवस्था पहले से बेहतर हो जाएगी. इस नियम के बाद अब बार-बार सूचनाओं का आदान प्रदान करने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सूचनाओं के अलग-अलग कैटेगिरी में सामने आने के बाद बार-बार सूचना नहीं आएगी.
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