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SEBI ने 1.3 करोड़ निवेशकों को दिया झटका, अकाउंट किया होल्ड, नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन
SEBI ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए खोले गए खातों में से करीब 1.30 करोड़ खातों को ‘on hold’ पर डाल दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
अगर आप भी शेयर बाजार, म्युचुअल फंड या कमोडिटी मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. SEBI ने करीब 1.3 करोड़ डीमैट अकाउंट को होल्ड पर रखा गया है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जिनका भी अकाउंट होल्ड पर है, वे इसके जरिये किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. KYC रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था केआरए (KRA) ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि KYC पूरा नहीं होने की वजह से इन अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है.
KYC नियमों के उल्लंघन के चलते की गई कार्रवाई
यह कार्रवाई KYC के विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है. कई सारे कस्टमर्स लगातार शिकायत कर रहे थे कि वह KYC के बावजूद निवेश नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए सभी KRA ने संयुक्त बयान जारी किया है. KRA के अनुसार, पैन कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद कई लोगों की KYC पूरी नहीं है. उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं हैं. इनमें से कई लोगों ने KYC के लिए बिजली और टेलीफोन के बिल एवं बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिया था. अब सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा.
7.9 करोड़ खाताधारकों के वैलिड KYC
KRA की रिलीज के अनुसार 11 करोड़ निवेशकों में से करीब 7.9 करोड़ (73%) के वैलिड KYC हैं. इसके अलावा करीब 1.6 करोड़ निवेशकों के KYC रजिस्टर्ड कैटेगरी में हैं, इनके पास निवेश करने का लिमिटेड एक्सेस है. वहीं कुल निवेशकों में से 12% अपने डीमैट अकाउंट और एमएफ फोलियो को ऑपरेट नहीं कर सकते.
निवेशकों को तीन कैटेगरी में बांटा
एक अप्रैल से नए नियमों के तहत सभी KRA ने निवेशकों को तीन कैटेगरी में बांटा है. इन्हें वैलिडेटिड, रजिस्टर्ड और होल्ड में बांट दिया गया है. एक केआरए अधिकारी ने बताया कि निवेशकों को उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर के आधार पर अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है. जिन निवेशकों की KYC वैलिडेटिड है, वह आराम से इनवेस्टमेंट जारी रख सकते हैं. रजिस्टर्ड KYC के दायरे में आने वाले निवेशक दोबारा से KYC करवाकर निवेश जारी रख सकते हैं. हालांकि, बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल जैसे दस्तावेज देने वालों को होल्ड कैटेगरी में डाला गया है. यह सभी किसी भी तरह का निवेश नहीं कर पाएंगे. साथ ही KYC डाक्यूमेंट्स को अपलोड किए बिना यह लोग अपने पैसे को भी निकाल पाएंगे.
कैसे करें KYC?
किसी भी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) की वेबसाइट पर जाकर 'KYC इंक्वायरी' में अपनी KYC की स्थिति देख सकते हैं. इसके अलावा आप जरूरी कार्रवाई भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट के जरिए भी KYC अपडेट कर सकते हैं. अगर आप एक बार अपना KYC अपडेट कर देते हैं तो यह आपके शेयरों, म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज सहित सभी निवेशों पर लागू हो जाएगा. आपको हर उस ब्रोकर और फंड हाउस के लिए अलग से KYC अपडेट कराने की जरूरत नहीं होगी.
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