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SEBI की पेनल्टी के खिलाफ SAT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन, क्या है पूरा मामला?
अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) पर आरोप था कि कंपनी द्वारा 2003 में शेयर बायबैक नियमों का उल्लंघन किया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 5 months ago
अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) को लेकर इस वक्त एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. माना जा रहा है कि SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) द्वारा अपोलो के खिलाफ अदालत में दर्ज की गई अपील को खारिज कर दिया गया है. SEBI द्वारा अपोलो टायर्स पर 65 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया था और SAT (सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल) ने आदेश देते हुए इस जुर्माने पर रोक लगा दी थी. SAT के आदेश के खिलाफ ही SEBI ने अदालत में अपील दर्ज करवाई थी जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) पर आरोप था कि कंपनी द्वारा 2003 के शेयर बायबैक नियमों का उल्लंघन किया गया है और इन्हीं आरोपों के तहत SEBI ने कंपनी पर 65 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया था. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा उनके खिलाफ SAT द्वारा दिए गए हर आदेश की अपील करने की आलोचना भी की है. न्यायाधीश संजीव खन्ना ने SEBI को आदेश दिया है कि वह एपेक्स कोर्ट में SEBI द्वारा SAT के आदेश के खिलाफ की गई सभी अपीलों की एक लिस्ट बनायें और कोर्ट में जमा करवाएं. इसके साथ ही न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच कर रहे अफसर से एफिडेविट की मांग करते हुए पूछा है कि अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) के खिलाफ कार्यवाही में देरी क्यों हुई?
SEBI की दलीलें
आपको बता दें कि SEBI द्वारा अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) पर आरोप लगाये जाने के 15 सालों के बाद साल 2018 में मार्केट रेगुलेटर द्वारा कंपनी पर 65 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया था. SEBI की तरफ से अदालत में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे और उन्होंने एपेक्स कोर्ट को बताया है कि मार्केट रेगुलेटर द्वारा हर एक आदेश के खिलाफ अपील दर्ज नहीं करवाई जाती लेकिन कुछ गिने-चुने मामलों में संस्था द्वारा बेहद सोच-समझकर निर्णय लिया जाता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को खारिज तो कर दिया गया है लेकिन कानून और नियमों को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं.
कौन से नियमों का हुआ उल्लंघन?
सितंबर 2023 में SAT ने SEBI के आदेश को खारिज करते हुए संस्था को आदेश दिया था अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) द्वारा भरे गए जुर्माने को 4 हफ्तों में कंपनी को वापस कर दिया जाए. SEBI द्वारा नवंबर 2018 में जारी किये गए एक आदेश के खिलाफ अपील दर्ज की गई थी. अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) पर आरोप था कि कंपनी और प्रमोटर्स द्वारा फिर से खरीदे गए शेयरों की डील ने कम्पनीज एक्ट और SEBI के नियमों का उल्लंघन किया है.
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