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इंडियन ओवरसीज बैंक पर आदेश न मानने को लेकर RBI ने लगाया जुर्माना 

RBI ने ये कार्रवाई पर्यवेक्षक के मूल्‍यांकन के बाद की है जिसमें उसने बैंक का कानूनी निरीक्षण भी किया था. 

ललित नारायण कांडपाल 11 months ago

चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इनकम रिकॉगनिशन मानदंडों का पालन न करने और रेग्‍यूलेटर से जुड़ी अन्‍य कमियों के लिए 2.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया है. RBI ने ये कदम (ISE 2021) के लिए वैधानिक निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की है. इसके तहत 31 मार्च 2021 तक IOB की वित्तीय स्थिति का आकलन किया गया था. निरीक्षण से बैंक की रिपोर्ट की गई गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) और दौरान मूल्यांकन किए गए आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चलने के बाद ये कार्रवाई की गई है. 

क्‍या-क्‍या तथ्‍य सामने आए जांच में 
इसके अतिरिक्त, RBI ने अपनी जांच में ये भी पाया कि बैंक ने गैर-व्यक्तिगत संस्‍थाओं को उन ब्‍याज दरों को ऑफर किया जो वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होती थी. RBI की जांच के अनुसार ये भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 का उल्लंघन है. इसके अलावा, बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर एटीएम टर्मिनल/पीसी और एटीएम स्विच के बीच संचार के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से संबंधित एटीएम के लिए नियंत्रण उपायों को लागू करने में भी विफल रहा है. RBI ने बैंकों से अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आग्रह करते हुए मैन इन द मिडिल (MiTM) अटैक इन एटीएम पर एक एडवाइजरी भी जारी की थी.

कई अन्‍य उल्‍लंघनों के लिए भी पाया था दोषी 
RBI ने एक अन्य उल्लंघन की पहचान करते हुए पाया कि IOB ने अपने प्रॉफिट के 25 प्रतिशत राशि को आरक्षित कोष में स्थानांतरित नहीं किया. ये भी वर्ष 2020-21 का मामला है. जबकि RBI ने इस बाबत सख्‍त निर्देश हैं. RBI ने आईओबी को दो नोटिस जारी किए थे, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि अधिनियम के प्रावधानों और RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बैंक के सफल न रहने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. इस पर बैंक की ओर से प्रतिक्रियाओं, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कई जवाब दाखिल किए गए, और अतिरिक्त जवाबों पर  विचार करने के बाद, RBI ने बैंक को आदेश का पालन न करने का दोषी पाते हुए उस पर जुर्माना लगा दिया.  RBI ने ये भी साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई आदेशों का पालन न करने के कारण हुई है इसका बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी विशिष्ट लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है.
 


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