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भारत में Amazon के नहीं चल रहे 'अच्छे दिन', अब कंपनी को लगा ये बड़ा झटका
नियमों के उल्लंघन पर RBI ने Amazon Pay India Pvt Ltd पर 3.06 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
दिग्गज की कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. इसी साल जनवरी में जहां केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने उसे नोटिस जारी किया था. वहीं, अब कंपनी की डिजिटल पेमेंट यूनिट Amazon Pay India पर भारी-भरकम जुर्माना लगा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया है.
क्यों की गई कार्रवाई?
RBI ने Amazon Pay India Pvt Ltd पर 3.06 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) और नो योर कस्टमर (KYC) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के चलते हुई है. आरबीआई ने पहले कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि आखिर निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद रिजर्व बैंक ने उस पर 3.06 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाने का फैसला लिया.
कंपनियों के लिए सबक
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियमों के पालन में खामियों के कारण लगाया गया है और इसका मकसद Amazon Pay India का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है. RBI ने एक बयान में कहा, 'यह पाया गया कि कंपनी KYC संबंधी आवश्यकताओं पर उसके के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी. जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है'. केंद्रीय बैंक का सख्त रुख अमेजन सहित उन तमाम कंपनियों के लिए एक सबक है, जो नियमों के पालन में ढिलाई बरतती हैं.
किसकी कितनी हिस्सेदारी?
देश के डिजिटल पेमेंट में Amazon Pay India की हिस्सेदारी की बात करें, तो वो फिलहाल काफी कम है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, UPI ट्रांजैक्शन में फोनपे, गूगल पे और पेटीएम का दबदबा है. दिसंबर में देश के कुल मार्केट में इनकी हिस्सेदारी 96% थी. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी PhonePe की रही. कंपनी के पास करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. इसके बाद Google Pay का नंबर आता है. उसके पास 34.34 % बाजार हिस्सेदारी रही. Paytm की हिस्सेदारी 14.94% थी. जबकि अमेजन पे सहित दूसरी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 3.5% थी.
यहां, भी संकट में
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन ग्रुप की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया को इससे पहले जनवरी 2023 में मानक के विपरीत घटिया सामान बिक्री के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने नोटिस जारी किया था. नोटिस में अमेजन सहित कुछ अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मानक उल्लंघन कर खिलौनों की बिक्री पर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था. प्राधिकरण ने जवाब नहीं देने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी.
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