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अब इन स्टूडेंट का फिर होगा NEET का एग्जाम, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
नीट परीक्षा में जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे ऐसे स्टूडेंट की संख्या 1563 है. अब NTA अगले 17 दिन में इनकी परीक्षा आयोजिक कर फिर से रिजल्ट देगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
इस साल मई में आयोजित हुई नीट परीक्षा को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई. सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा जिन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका फिर से एग्जाम लिया जाएगा. ऐसे स्टूडेंट की संख्या 1563 है जिनका नीट ग्रेस मार्क्स रिजल्ट रद्द कर दिया गया है. एनटीए ने कहा कि ऐसे स्टूडेंट का 30 जून से पहले एग्जाम लेकर उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा.
23 जून को हो सकती है परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. इससे पहले उनपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सबसे खास बात ये है कि 1563 स्टूडेंट का एग्जाम एनटीए के अनुसार 30 जून तक करा लिया भी लिया जाएगा और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. एनटीए इस मामले में 23 जून को परीक्षा करा सकता है. इन स्टूडेंट में अगर कोई भी इस एग्जाम में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसके बिना ग्रेस के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा.
शिक्षा मंत्री ने कही ये बात
गुरुवार को इस मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है.उन्होंने कहा कि इस मामले में 24 लाख स्टूडेंट एपीयर होते हैं. ये जो मामला है वो 1563 छात्रों का है. सरकार सभी स्टूडेंट का जवाब देने के लिए खड़ी है. इस मामले में कमिटी बनी है. उन्होंने कुछ रिकमनडेंशन दी है. नीट जेई और सीयूएटी जैसी परीक्षाओं को कराता है. कई प्रकार के स्टूडेंट एपीयर होते हैं. जो घटना हुई है उसके लिए दोषियों को सजा दी जाएगी.
काउंसिलिंग नहीं होगी रद्द
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि नीट की काउंसिलिंग को रद्द नहीं किया जाता है. हालांकि नीट यूजी की काउंसिलिंग में कोई परेशानी ना हो इसके लिए परीक्षा को 23 जून को आयोजित की जाएगी.
क्या बोले अलख पांडे
इस मामले में याचिका दायर करने वाले फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने मीडिया से बात करतु हए कहा कि आज जब हेयरिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि एनटीए के लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब हम इस निर्णय को वापस लेना चाहते हैं. उन स्टूडेंट का फिर से एग्जाम कराया जाएगा. हमारा सवाल ये है कि 24 घंटे पहले एनटीए ने FAQ जारी किया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हैं. आज कोर्ट में कोई तर्क तो करना था लेकिन उन्हें पता था कि ये कोर्ट में कहीं नहीं टिकेगा. उन्होंने कहा एनटीए ने ये अपने स्तर से भी नहीं बताया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं. जब हमने सवाल उठाया तब जाकर ये बताया. अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो शायद ये पता भी नहीं चलता.
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