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SBI ने आरटीआई में नहीं दी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, दिया ये कारण
एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को जानकारी दी गई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दी गई थी. अब जो जानकारी दी जा चुकी है उसे बैंक आरटीआई में देने से मना कर रहा है
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी हो और चुनाव आयोग ने उसे पब्लिश कर दिया हो. लेकिन अब एसबीआई ने उसी जानकारी को आरटीआई से देने से मना कर दिया है. एसबीआई की ओर से कहा गया है कि वो इस जानकारी को साझा नहीं कर सकता है.
आरटीआई के जरिए मांगी थी जानकारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी मांगी थी जिसकी जानकारी एसबीआई पहले ही चुनाव आयोग को दे चुका है. उन्होंने वही जानकारी मुहैया कराने की अपील की थी जो एसबीआई ने चुनाव आयोग को दे दी है. लेकिन एसबीआई ने आरटीआई एक्ट की धारा धारा 8 (1) ई और 8(1) जे की ओर से इस जानकारी को देने से इनकार कर दिया. एसबीआई अधिकारी की ओर से कहा गया है कि इसमें खरीददार और राजनीतिक दलों का की जानकारी है जो नहीं दी जा सकती है.
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आरटीआई में ये भी मांगी थी जानकारी
लोकेश बत्रा की ओर से आरटीआई में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की ही जानकारी नहीं मांगी गई थी बल्कि इस मामले में शामिल हुए वकील की फीस को लेकर भी जानकारी मांगी गई थी. उन्होंने पूछा था कि इस मामले में शामिल हरीश शाल्वे को बैंक की ओर से कितनी फीस दी गई है. लेकिन बैंक ने इसे भी व्यक्तिगत जानकारी कहते हुए ये भी देने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी थी. चुनाव आयोग को जब एसबीआई की ओर से स्पेशल नंबर नहीं दिया गया तो एसबीआई को उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी थी. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द कर दिया है.
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