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अब नॉमिनी की जानकारी न देने पर भी फ्रीज नहीं होगा डीमैट खाता, सेबी ने दी जानकारी
इससे पहले सेबी की ओर से नॉमिनी एड करने के लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया है. हालांकि सेबी ने अभी से सभी निवेशकों से गुजारिश की है कि वो नॉमिनी जरूर एड करवाएं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
निवेशक के निवेश की सुरक्षा के लिए मांगी गई नॉमिनी की जानकारी को लेकर नई सूचना सामने आई है. अब सेबी ने अपनी ओर से नई रिलीज जारी करके ये कहा है कि अगर मौजूदा निवेशक नॉमिनी की जानकारी नहीं भी देता है तो उसका म्यूचुअल फंड या निवेश दस्तावेज फ्रीज नहीं होगा. लेकिन सेबी ने नए निवेशकों के लिए नॉमिनी की जानकारी को अनिवार्य कर दिया है. ये कदम सेबी की ओर से बाजार से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद उठाया गया है.
क्या कहता है सेबी का नया आदेश?
सेबी की ओर से 10 जून को जारी किया गया आदेश कहता है कि नॉमिनी की जानकारी मुहैया नहीं कराने वालों के खाते को फ्रीज नहीं किया जाएगा. मौजूदा निवेशक और म्यूचुअल फंड धारकों के लिए लिया गया ये निर्णय बाजार के स्टेकहोल्डरों से बातचीत के आधार पर लिया गया है. इस आदेश में ये भी कहा गया है कि जिन निवेशकों के पास फिजिकल फार्म है वो डिविडेंड की रिसिप्ट के लिए मान्य होगा. ये इंट्रेस्ट पेमेंट और पेमेंट रिडेंम्पसेन के लिए भी जरूरी होगा. इससे पहले सेबी की ओर से नॉमिनी की जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था.
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बिना नॉमिनी के भी ली जा सकेगी सर्विस
सेबी की ओर से जारी की गई सूचना में कहा गया है कि जिन निवेशकों ने नॉमिनी की जानकारी नहीं दी है वो म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा किसी भी प्रकार की सर्विस रिक्वेसट ले सकता है. हालांकि सेबी की ओर से कह दिया गया है कि अब जो भी शख्स नया म्यूचुवल फंड या बाजार में निवेश करेगा उसे नॉमिनी की जानकारी अवश्य देनी होगी. ये केवल उन पर लागू नहीं होगा जिनका डीमैट अकाउंट और म्यूचुवल फंड ज्वॉइंट है. सेबी ने नॉमिनी का एड करने और हटाने के फार्म के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है. इस फॉर्म को इस लिंक https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jun-2024/-a-ease-of-doing-investments-non-submission-of-choice-of-nomination-_84053.html पर देखा जा सकता है.
सेबी ने सभी निवेशकों से की ये अपील
सेबी ने अपनी इस सूचना में सभी मौजूदा निवेशकों से अपनी नॉमिनी की जानकारी देने की अपील की है. सेबी का कहना है कि ऐसा करने से सिक्योरिटीज का स्मूद ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा. इससे किसी भी निवेश या सिक्योरिटी को लावारिस संपत्ति बनने से भी रोका जा सकेगा. सेबी ने ये भी कहा है कि वो लोगों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नॉमिनी को शामिल करने को लेकर सूचना देती रहेगी. सेबी ने कहा कि डीमैट खातों में लॉग इन करते समय निवेशकों को उनके डिपॉजिटरी द्वारा वेब/मोबाइल एप्लिकेशन पर एक पॉप-अप भी प्रदान किया जाएगा.
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