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LIC के शेयर होल्डर्स जल्द कर लें ये काम, वरना Dividend पर कटेगा ज्यादा टैक्स
सरकारी बीमा कंपनी LIC ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रही है. ऐसे में कंपनी ने हाल ही में अपने शेयरधारकों को पैन- आधार लिंक और बैंक की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने हाल ही में अपने शेयरधारकों को एक जरूरी सूचना जारी की है, जिसमें उन्हें अपने पैन और बैंक विवरण को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी गई है. अगर आप एलआईसी के शेयरधारक हैं और आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो 19 जुलाई से पहले ये काम जरूर कर लें. वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है. तो चलिए जानते हैं आपको ऐसा न करने क्या नुकसान होगा?
इस दिन होगी डिविडेंड की घोषणा
एलआईसी ने अपने सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड (dividend) देने की घोषणा की है. इस डिविडेंड की घोषणा आगामी तीसरी वार्षिक आम बैठक में यानी 22 अगस्त, 2024 को की जाएगी.
30 दिन के अंदर मिल जाएगा डिविडेंड
आपको बता दें, एलआईसी के डिविडेंड प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है. सभी शेयरधारक, चाहे उनके पास एक्चुअल शेयर हों या इलेक्ट्रॉनिक इक्विटी हों, उन्हें घोषणा के 30 दिनों के भीतर यानी 20 सितंबर, 2024 से पहले अपना डिविडेंड मिल जाएगा. जिन शेयरधारकों ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपनी बैंक खाता जानकारी साझा की है, वे ऑनलाइन और अन्य तरीकों सहित कई भुगतान विकल्पों को चुन सकते हैं. आपको बता दें, एलआईसी सदस्यों द्वारा प्राप्त बैंक जानकारी के अनुसार ही उन्हें डिविडेंड का भुगतान करेगी. ऐसे में जन लोगों का पैन-आधार लिंक और बैंक की जानकारी अपडेट नहीं होंगी, उनके डिविडेंड में अधिक टैक्स कटौती भी हो सकती है.
19 जुलाई से पहले अपडेट करा लें ये जानकारी
आयकर (Income Tax) अधिनियम 1961 के अनुसार, डिविडेंड की कमाई टैक्स योग्य होती है. एलआईसी ने अपने सभी शेयरधारकों से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि उनका पता, पैन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपडेट है, ताकि TDS आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. कंपनी बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के महत्व पर जोर दे रहे हैं, ताकि डिविडेंड 19 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे से पहले सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके.
डिविडेड पर कटता है टीडीएस
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एलआईसी को शेयरधारकों को दिए जाने वाले डिविडेंड पर स्रोत पर कर (TDS) काटना अनिवार्य है. टीडीएस आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, सदस्यों को अपने डीपी के साथ आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को अपडेट करना होगा. एलआईसी की वेबसाइट के अनुसार, अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल डिविडेंड 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो निवासी सदस्यों को देय डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा. हालांकि, यदि पैन पंजीकृत नहीं है या अमान्य है, तो निर्धारित टीडीएस दरों या 20 प्रतिशत की उच्च दर पर टैक्स काटा जाएगा. वहीं, एलआईसी की वेबसाइट के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, जिन व्यक्तियों को पैन आवंटित किया गया है, उन्हें इसे आधार से लिंक करना होगा. ऐसा न करने पर पैन अमान्य/निष्क्रिय हो जाएगा और अधिनियम के तहत निर्धारित टैक्स कटौती अधिक हो जाएगी.
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