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जानते हैं सरकार ने इन कंपनियों को और दी नए प्रोसेस से GST भरने की मोहलत, बच गए लाखों रुपये
दरअसल सरकार इस क्षेत्र में कई तरह के सुधार करना चाह रही है. सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में भी जीएसटी फाइलिंग अपने समय पर हो.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
पान मसाला गुटखा बनाकर बेचने वाली कंपनियों के लिए गुरुवार को सरकार की ओर से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई. इन कंपनियों को सरकार की ओर से गुटका, पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को पंजीकरण और जीएसटी की मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए स्पेशल प्रक्रिया के पालन की समय सीमा में इजाफा कर दिया है.
अब इस तारीख तक करना होगा जमा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से जिस नई तारीख का ऐलान किया गया है वो 15 मई है. पान मसाला, गुटखा और तंबाकू कारोबार से जुड़ी ये कंपनियां अब विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना पंजीकरण और अपना रिटर्न 15 मई तक फाइल कर पाएंगी. इससे पहले केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से मासिक पंजीकरण और रिटर्न के लिए 1 अप्रैल तक का समय दिया था. सरकार का इस व्यवस्था को लाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि इस इंडस्ट्री के जीएसटी फाइलिंग में बदलाव लाया जाए.
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1 लाख रुपये तक जुर्माने का रखा गया है प्रस्ताव
सरकार की ओर से इससे पहले पेश किए वित्त विधेयक में इस इंडस्ट्री के लिए नियमों में सुधार करते हुए अगर वो अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं तो ऐसे में उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया था. लेकिन अब तारीखों को बढ़ाए जाने के बाद ये इंडस्ट्री इस जुर्माने से बच गई है. सरकार की ओर से 45 दिन का समय बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है. इस बीच इस क्षेत्र के कई जानकारों का कहना है कि जीएसटी सिस्टम ने नई प्रक्रिया पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है और न ही फाइलिंग संबंधी जानकारी दी है.
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