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किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार ने दी ब्याज सहायता योजना जारी रखने की मंजूरी
सरकार ने अल्पकालिक लोन के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
सरकार ने किसानों के लिए एक राहत की खबर दी है. दरअसल, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से लिए गए अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है. तो आइये जानते हैं इस योजना से किसानों को कितना फायदा मिलता है?
किसानों को इतना मिलता है लोन
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋणों ((short term loans) के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है. वहीं, इसमें समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ब्याज सहायता मिलती है.
किसानों को ये फायदा भी होगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस योजना के तहत किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल लोन उपलब्ध कराने की जानकारी दी है. इसके साथ आरबीआई ने कहा है कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन पर यही ब्याज दर लागू होगी. रिजर्व बैंक ने लोन देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत निर्धारित की है.
फसल कटाई के बाद 6 महीने तक के लिए मिलेगी ब्याज छूट
रिजर्व बैंक ने कहा कि किसानों की संकटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में संग्रहीत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को यह ब्याज छूट फसल की कटाई के बाद 6 महीने तक मिलेगी. फसल ऋण घटक की सीमा ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन लाभों के लिए प्राथमिकता लेगी और शेष राशि को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए माना जाएगा.
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को होगा ये फायदा
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उस वर्ष के लिए लागू ब्याज छूट दर पुनर्गठित ऋण राशि (restructured loan amount) पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी. संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए 2024-25 में उपर्युक्त अल्पकालिक ऋणों का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य बना रहेगा.
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