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घर खरीदने वालों को अतिरिक्त TDS से राहत, विक्रेता को 31 मई तक करना होगा ये काम
घर खरीदने वालों को टीडीएस (TDS) कटौती से फिलहाल राहत मिल गई है. इसके लिए आयकर (Income Tax) विभाग ने अब एक नया सर्कुलर जारी किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
आयकर (Income Tax) विभाग ने घर खरीदने वालों के लिए टीडीएस (TDS) के बोझ से राहत दे दी है. आपको बता दें, पिछले एक साल में विभाग ने घर खरीदने वाले हजारों लोगों को टीडीएस न चुकाने के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं. वहीं, अब एक नया सर्कुलर जारी कर घर खरीददारों को तो राहत दे दी गई है, लेकिन संपत्ति बेचने वाले विक्रेता के लिए एक निर्देश जारी किया गया है, तो चलिए जानते हैं विक्रेताओं को अतिरिक्त टीडीएस से बचने के लिए क्या करना होगा?
पैन-आधार करना होगा लिंक
हाल ही में आयकर विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में घर खरीदारों और विक्रेताओं को राहत देते हुए पैन और आधार को लिंक कराने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया गया है. अगर विक्रेता इससे चूकता है तो खरीदार को बढ़ी दर से अतिरिक्त टीडीएस चुकाना होगा.
क्या है नियम?
आयकर नियमों के अनुसार अगर खरीदी जा रही संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होता है, तो घर खरीदने वालों को विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना होता है. अगर संपत्ति बेचने वाले का पैन नहीं है या निष्क्रिय माना गया है, तो टीडीएस की दर बढ़ कर 20 प्रतिशत तक हो जाती है. वहीं, 1 जुलाई 2023 से प्रभावी नियम के अनुसार पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन को निष्क्रिय मान लिया जाएगा. पिछले एक साल में आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में विक्रेता के पैन के निष्क्रिय होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त 19 प्रतिशत टीडीएस चुकाने की मांग की गई है.
हजारों लोगों को गए थे नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले एक साल में करीब 16000 से अधिक घर खरीदारों को नोटिस भेजकर उनसे खरीदी संपत्ति पर अतिरक्त टीडीएस चुकाने को कहा था. विभाग का कहना था कि जिन विक्रेताओं ने यह संपत्ति बेची है, उनके पैन नंबर या तो निष्क्रिय हैं, या आधार से लिंक नहीं है. इस स्थिति में खरीदार को अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा. इसके बाद कई घर खरीदारों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी. उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन अब उन्हें आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है.
खरीदारों को करना होगा यह काम
खरीदारों को आयकर विभाग से मिले टैक्स नोटिस को खारिज करवाने के लिए विक्रेता से अपने पैन को अपने आधार से लिंक करवाने का आग्रह करना होगा. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह सर्कुलर कई घर खरीदने वालों को अनुचित टैक्स नोटिस खारिज करवाने में मददगार साबित होगा.
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