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फर्टिलाइजर के ऐसे प्रयोग पर सरकार सख्त, 112 कंपनियों के लाइसेंस रद्द
मनसुख मांडविया ने कहा कि डायवर्जन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वह वितरक हों या उपयोगकर्ता या आउटलेट
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर के डायवर्जन (Fertiliser Diversion) पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 112 निर्माण इकाइयों (Manufacturing Units) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. दरअसल, सरकार को सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर के गैर-कृषि उद्देश्यों में इस्तेमाल की शिकायतें मिली थीं. सरकार ने पिछले छह महीनों में 15 राज्यों के 370 प्लांट का औचक निरीक्षण किया और पाया कि कुछ कंपनियां नियमों के विरुद्ध सब्सिडी वाले उर्वरक का इस्तेमाल गैर-कृषि कार्यों में कर रही हैं. इसके बाद दोषी 112 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए.
30 FIR, 11 गए जेल
रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने बताया कि लाइसेंस रद्द करने के अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 30 प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर 11 आरोपियों को जेल भेजा गया है. साथ ही 70,000 यूरिया बैग भी जब्त किए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि पिछले 6 महीनों में गुजरात की 92, केरल की 54, तमिलनाडु की 40 और कर्नाटक की 39 उर्वरक इकाइयों का निरीक्षण किया गया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में उर्वरक संकट है. हमारे देश में किसानों को प्रति बोरी 2,000-2500 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
किसी को नहीं छोड़ेंगे
मनसुख मांडविया ने कहा कि डायवर्जन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वह वितरक हों या उपयोगकर्ता या आउटलेट. उन्होंने बताया कि इकाइयों के निरीक्षण के दौरान लगभग 268 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 120 नमूनों में सब्सिडी वाला यूरिया मिला, 89 नमूने घटिया थे और बाकी 59 नमूनों के परिणाम की प्रतीक्षा है. 112 इकाइयों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस मामले में 30 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 70,000 यूरिया बैग जब्त किए गए हैं. जबकि 11 लोगों को Essential Commodities Act के तहत जेल भेजा गया है.
जारी रहेगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि सरकार ने माल एवं सेवा कर (GST) कानून का उल्लंघन करने वाली यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है. केंद्र सरकार किसानों को यूरिया और नॉन-यूरिया फर्टिलाइजर दोनों पर सब्सिडी प्रदान करती है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए न किया जाए. जहां भी ऐसे मामले सामने आएंगे, सख्त कार्रवाई होगी.
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