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क्या आपका भी है NPS और EPFO अकाउंट? आपके लिए सरकार ने दी है ये खुशखबरी
अब श्रम मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी कर्मचारी 6 महीने से पहले भी निकासी कर सकता है. इससे उन हजारों लोगों को फायदा मिल सकेगा
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
एनपीएस को ऑपरेट करने वाली पेंशन फंड रेग्यूलेटरी और डेवलपमेंट अथाॉरिटी (PFRDA) ने पेंशन फंड के सेम डे इन्वेस्मेंट की अनुमति दे दी है. इसे तकनीकी भाषा में T+0 सेटलमेंट भी कहा जाता है. इस T+0 सेटलमेंट का फायदा उस शख्स को मिलता है जो एनपीएस में निवेश करता है. इस नई सुविधा से अगर वो 11 बजे से पहले एनपीएस अकाउंट में निवेश कर देता है तो उसे उसी दिन की एनएवी मिल जाएगी.
खाताधारक को आखिर क्या होगा फायदा?
इस मामले को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि आज तक आप अपने एनपीएस को उसकी तय तारीख जमा तो करते थे लेकिन PFRDA उसे अगले दिन बाजार में निवेश करता था. इससे निवेशक को अगले दिन की एनएवी अलॉट की जाती थी. लेकिन शेयर बाजार की तरह अब एनपीएस में भी अगर आप 11 बजे से पहले निवेश कर देते हैं तो आपके पैसे को उसी दिन बाजार में लगा दिया जाएगा. इससे फायदा ये होगा कि अगर उस दिन बाजार में उस फंड की स्थिति अच्छी होगी तो आपको एनएवी उसी आधार पर मिल जाएगी.
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कब से लागू होगी ये नई व्यवस्था?
पेंशन फंड रेग्यूलेटरी और डेवलपमेंट अथाॉरिटी (PFRDA) की ओर से लागू की गई ये नई व्यवसथा 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रही है. सबसे खास बात ये है कि मौजूदा समय में एनपीएस की ओर से उसी दिन निवेश करने के लिए 9 बजे तक समय तय किया गया है. लेकिन अब इस समय को बढ़ाकर 11 बजे तक किया जा रहा है. ऐसा करने से निवशकों को दो घंटे का फायदा हो गया है. वहीं अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में ये सुविधा 3 बजे तक मिलती है. अगर कोई भी निवेशक तीन बजे तक निवेश करता है तो उसे उसी दिन की एनएवी अलॉट कर दी जाती है.
अब 6 महीने से पहले निकाल सकेंगे पैसे
इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड की ओर से भी कर्मचारियों की सुविधा के बदलाव किया गया है. अभी तक होता ये था कि अगर आपका अकाउंट नया है तो आपको विड्राल करने की अनुमति नहीं होती थी. लेकिन अब श्रम मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी कर्मचारी 6 महीने से पहले भी निकासी कर सकता है. इससे उन हजारों लोगों को फायदा मिल सकेगा जो 6 महीने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते थे.
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