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अनिल अंबानी को मिली बड़ी राहत, SAT ने 25 करोड़ के जुर्माने पर सशर्त लगाई रोक!
SEBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटिड (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को पांच साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) के चेयरमैन व एमडी अनिल अंबानी को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, सैट ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से फंड की हेराफेरी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा अनिल अंबानी पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने पर सशर्त रोक लगा दी है. बता दें, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से फंड के डायवर्जन के आरोप में सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को आपांच साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था.
25 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत करना होगा जमा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी को अब सैट की शर्त के तहत चार सप्ताह के भीतर सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि 25 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा. इस फैसले के बाद अनिल अंबानी को काफी राहत मिली है. बता दें, सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों की ट्रेडिंग भी फिलहाल बंद कर दी गई है. इसकी अंतिम ट्रेडिंग कीमत 4.75 रुपये है. कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर को ट्रेड किए थे. बता दें कि पिछले छह महीने में यह शेयर 50 प्रतिशत और महीनेभर में 20 प्रतिशत चढ़ गए हैं. हालांकि, सालभर में यह शेयर 105 प्रतिशत चढ़ गया है. कंपनी का मार्केट कैप 230.17 करोड़ रुपये है.
अंबानी ने इन कंपनियों से भी दिया था इस्तीफा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उद्योगपति अनिल अंबानी ने सेबी के एक्शन के बाद कहा था कि वह आदेश की समीक्षा कर रहे हैं. वे कानूनी सलाह के आधार पर उचित कदम उठाएंगे. बता दें. रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सेबी के 11 अगस्त, 2022 के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से भी इस्तीफा दे दिया था.
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